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ITR-2 फॉर्म और एक्सेल यूटिलिटी पोर्टल पर उपलब्ध, देखें रिटर्न दाखिल करने का तरीका

आयकर विभाग ने 27 मई, 2025 को ई-फाइलिंग ITR पोर्टल पर असेसमेंट ईयर (A.Y.) 202627 के लिए ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी शुरू कर दी है. इसका मतलब है कि छात्र, पेंशनभोगी, वेतनभोगी कर्मचारी और अन्य लोग, जिन्हें आयकर ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, अब अपना ITR फाइल करना शुरू कर सकते हैं. आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी, ऑनलाइन यूटिलिटी या आईटीआर ई-फाइलिंग वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. असेसमेंट ईयर 2026-2027 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 या उससे पहले है. टैक्स ईयर 2026-2027 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2027 है.

ITR-2 फॉर्म और एक्सेल यूटिलिटी पोर्टल पर उपलब्ध, देखें रिटर्न दाखिल करने का तरीका
ITR-2 फॉर्म और एक्सेल यूटिलिटी पोर्टल पर उपलब्ध, देखें रिटर्न दाखिल करने का तरीका

हालांकि, अगर आपकी कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपकी सैलरी से इनकम 12 लाख रुपए है, तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा. हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था के तहत सेक्शन 87ए की बढ़ी हुई टैक्स छूट की वजह से, आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा.

कौन फाइल कर सकता है ITR-2?

चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्सविन के को-फाउंडर अभिषेक सोनी ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि आईटीआर-2 उन इंडीविजुअल्स और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए है, जिनकी आय किसी बिजनेस या पेशे से नहीं होती, लेकिन जिनकी आय का ढांचा ज्यादा जटिल होता है. इसमें सैलरी या पेंशन से होने वाली इनकम, कई मकानों से होने वाली इनकम, और निवेश या प्रॉपर्टी की सेल्स से होने वाले कैपिटल गेन या लॉस (दोनों, शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म) से होने वाली इनकम शामिल है.

इसके अलावा, जिन व्यक्तियों की कुल आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है, साथ ही जो नॉन-रेसिडेंट हैं या ‘रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट’ (RNOR) हैं, वे आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसलिए उन्हें अनिवार्य रूप से आईटीआर-2, आईटीआर-3, या उनके लिए लागू कोई अन्य आईटीआर फाइल करना पड़ता है.

सोनी कहते हैं कि आईटीआर-2 का इस्तेमाल ‘अन्य सोर्स’ से होने वाली इनकम की जानकारी देने के लिए भी किया जा सकता है. इसमें लॉटरी, रेसकोर्स, या अन्य कानूनी जुआ गतिविधियों से होने वाली जीत, और साथ ही 5,000 रुपए से ज्यादा की कृषि आय शामिल है.

इसके अलावा, जो व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर हैं, या जिन्होंने ‘अनलिस्टेड इक्विटी शेयर’ में निवेश किया है, उन्हें अपनी आय के स्तर की परवाह किए बिना, अनिवार्य रूप से ITR-2 फाइल करना होता है.

किन बातों से बचें ITR-2 फाइलर्स

अभिषेक सोनी मीडिया रिपोर्ट में कहते हैं कि ITR-2 फाइलिंग में अक्सर ज्यादा पेचीदगियां होती हैं, और टैक्सपेयर्स अक्सर रेजिडेंशियल स्टेटस, कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग, और विदेशी एसेट्स के खुलासे जैसे मामलों में गलतियां कर देते हैं. शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स का गलत कैटेगराइजेशन, या शेड्यूल 112ए में डिटेल में जानकारी न देना, एक आम समस्या है.

सोनी के अनुसार, रेजिडेंट टैक्सपेयर्स कभी-कभी शेड्यूल एफए में विदेशी एसेट्स और विदेशों में मौजूद खातों की अनिवार्य रिपोर्टिंग को नजरअंदाज़ कर देते हैं, जिससे कंप्लायंस से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. इसी तरह, रेजिडेंशियल स्टेटस को गलत तरीके से तय करना—चाहे वह रेजिडेंट हो, नॉन-रेजिडेंट हो, या RNOR हो—गलत टैक्स कैलकुलेशन और कंप्लायंस की ज़रूरी शर्तों को पूरा न कर पाने का कारण बन सकता है. जैसे कि विदेशी टैक्स क्रेडिट के लिए फॉर्म 67 फाइल न करना.

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अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस, शेयर, गहने और वाहन जैसे एसेट्स की रिपोर्टिंग में भी गलतियां होना आम बात है. टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम की कम या ज्यादा रिपोर्टिंग से बचने के लिए, अपनी दी गई जानकारियों का फॉर्म 26AS और AIS से सावधानीपूर्वक मिलान करना चाहिए.

सोनी के अनुसार, एक और आम गलती है नुकसान को आगे ले जाने (carry-forward) और उसकी भरपाई (set-off) करने के तरीके को ठीक से न संभालना. इसमें शेड्यूल CFL और शेड्यूल BFLA को सही तरीके से न भरना, या कैपिटल गेन्स में हुए नुकसान को आगे ले जाने के लिए तय समय-सीमा के भीतर फाइलिंग न करना शामिल है.

इसके अलावा, टैक्सपेयर्स को यह भी पक्का करना चाहिए कि उनके पते और एम्प्लॉयर (नियोक्ता) से जुड़ी निजी जानकारी अपडेटेड हो, खासकर तब जब उन्होंने साल के दौरान अपनी नौकरी या शहर बदला हो. कुल मिलाकर, ITR-2 फाइलिंग में गलतियों से बचने के लिए इनकम का सावधानीपूर्वक कैटेगराइजेशन, सही जानकारी देना, और आधिकारिक टैक्स डिटेल्स के साथ पूरी तरह से मिलान करना बेहद जरूरी है.

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