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चालान से बचना नामुमकिन, लाइसेंस भी होगा सस्पेंड! जिनके पास गाड़ी वो जान लें

Traffic Rule: दिल्ली की सड़कों पर अब लापरवाही भारी पड़ने वाली है। अगर आप बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और चालान को नजरअंदाज करते हैं, तो अब सीधा असर आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत एक साल में पांच या उससे ज्यादा चालान होने पर ड्राइवर को ‘गंभीर उल्लंघनकर्ता’ माना जाएगा और उसका लाइसेंस सस्पेंड या रद्द भी हो सकता है।

चालान से बचना नामुमकिन, लाइसेंस भी होगा सस्पेंड! जिनके पास गाड़ी वो जान लें
चालान से बचना नामुमकिन, लाइसेंस भी होगा सस्पेंड! जिनके पास गाड़ी वो जान लें

बार-बार नियम तोड़ने वालों पर बड़ा एक्शन
सरकार ने यह कदम उन लोगों को रोकने के लिए उठाया है जो बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं लेकिन जुर्माना भरने या सुधार करने में लापरवाही करते हैं। नई व्यवस्था के तहत हर चालान का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा और वाहन मालिक के नाम पर दर्ज होगा। इससे यह साफ रहेगा कि किसने कितनी बार नियम तोड़े हैं।

45 दिन का मौका, वरना चालान माना जाएगा स्वीकार
नए नियम के अनुसार, चालान जारी होने के बाद वाहन मालिक को 45 दिनों के भीतर दो विकल्प मिलेंगे पहला, जुर्माना भर दें दूसरा, ऑनलाइन अपील करके चालान को चुनौती दें अगर इस समय सीमा के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो चालान अपने आप स्वीकार माना जाएगा। इसके बाद अगले 30 दिनों में जुर्माना भरना जरूरी होगा।

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अब सीधे कोर्ट नहीं जा सकेंगे
नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ड्राइवर सीधे कोर्ट नहीं जा सकेंगे। पहले उन्हें ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के जरिए अपनी बात रखनी होगी। अगर वहां से राहत नहीं मिलती, तभी कोर्ट का रास्ता खुलता है और उसके लिए भी चालान राशि का 50 प्रतिशत जमा करना जरूरी होगा।

पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल
दिल्ली में ट्रैफिक निगरानी अब पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है।
कैमरों के जरिए उल्लंघन पकड़ा जाएगा
तीन दिन के अंदर ई-चालान भेजा जाएगा
SMS और ईमेल के जरिए सूचना मिलेगी
अगर संपर्क जानकारी नहीं है तो 15 दिन में नोटिस भेजा जाएगा इसलिए अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट रखें।
चालान नजरअंदाज करना पड़ेगा महंगा
अगर कोई व्यक्ति चालान को लगातार नजरअंदाज करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।
रोजाना इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजे जाएंगे
वाहन को ‘नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड’ सूची में डाला जा सकता है
गाड़ी से जुड़े काम जैसे टैक्स, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस सेवाएं रोकी जा सकती हैं
कुछ मामलों में कोर्ट के आदेश पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है।

क्यों जरूरी है यह बदलाव
दिल्ली में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। सड़क हादसों को कम करने और लोगों में जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए यह सख्ती जरूरी मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि जब नियम तोड़ने की कीमत बढ़ेगी, तब ही लोग सावधानी बरतेंगे।

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