Rahul Gandhi Supreme Court Relief: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला साल 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। अदालत ने संबंधित पक्ष से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही रुकी रहेगी।
राफेल सौदे पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला
यह मामला राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की ओर से 2018 में की गई टिप्पणियों से संबंधित है। आरोप है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ‘कमांडरइनथीफ’ और ‘चोरों के सरदार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन्हीं टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगाकर मामले में आगे की सुनवाई का रास्ता तय किया है। अदालत में संबंधित पक्षों के जवाब के बाद मामले की आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी।
SIR के खिलाफ मार्च के बाद INDIA ब्लॉक के सांसदों को न्योता
मानहानि मामले के बीच राहुल गांधी का राजनीतिक कार्यक्रम भी चर्चा में है। दिल्ली में वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में ‘मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ निकालने के एक दिन बाद राहुल गांधी ने मंगलवार को INDIA ब्लॉक के सांसदों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों को अपने सरकारी आवास पर जलपान के लिए आमंत्रित किया है। राहुल गांधी ने सोमवार को विपक्षी नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था। इसके बाद विपक्ष की ओर से SIR के मुद्दे पर याचिका दाखिल की गई। हालांकि, यह याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इसमें 14 कानूनी और तकनीकी खामियां बताई थीं।
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दो अलगअलग मामलों में चर्चा में राहुल गांधी
राहुल गांधी से जुड़े ये दोनों मामले अलगअलग हैं। राफेल सौदे पर टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ ट्रायल पर रोक लगाई है, जबकि SIR के खिलाफ विपक्ष की याचिका में रजिस्ट्री की आपत्तियों के कारण सुनवाई की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। एक ओर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश राहुल गांधी को राहत देता है, वहीं दूसरी ओर SIR के मुद्दे पर विपक्ष की आगे की रणनीति पर सबकी नजरें हैं।
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