CEC Gyanesh Kumar Controversy: मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्प्णी करते हुए कहा है कि ‘संवैधानिक संस्थाएं कानून के मुताबिक काम करें’। इसी के साथ SC ने संवैधानिक संस्थाओं को दी नसीहत देते हुए कानून के दायरे में काम करने की बात कही है।

सुनवाई में क्या हुआ
आपको बता दें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज 5 अक्टूबर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें इस दौरान बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसे उम्मीद है कि संवैधानिक संस्था कानून के मुताबिक काम करेगी।
आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि कि SIR, फॉर्म6 में बदलाव और चुनाव आयोग के कई अन्य फैसले कानून में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए लिए गए। चुनाव आयोग से जुड़े कानून के मुताबिक फैसले सर्वसम्मति से या बहुमत से लिए जाने चाहिए।
किसने दाखिल की थी याचिका
आपको बता दें ये याचिकाएं सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह और वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दाखिल की गई हैं। इसमें राकेश कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह पेश हुए थे।