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सुभाष चंद्रा को NCLAT से मिली राहत! लेंडर्स को जारी हुआ नोटिस, जानिए 29-30 अक्टूबर की सुनवाई में क्या होगा​

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा द्वारा दायर एक याचिका पर मंगलवार को लेंडर्स को नोटिस जारी किए और मामले की सुनवाई के लिए 29 और 30 अक्टूबर की तारीख तय की. चंद्रा ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की पांच सदस्यीय वृहद पीठ द्वारा एक सितंबर को पारित उस […]

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा द्वारा दायर एक याचिका पर मंगलवार को लेंडर्स को नोटिस जारी किए और मामले की सुनवाई के लिए 29 और 30 अक्टूबर की तारीख तय की. चंद्रा ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की पांच सदस्यीय वृहद पीठ द्वारा एक सितंबर को पारित उस आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी, जिसने उनके व्यक्तिगत दिवाला मामले में तीसरे न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी और उन्हें अपनी संपत्तियों को अलग करने या बेचने से रोक दिया था. एनसीएलएटी ने लेंडर्स को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने सुभाष चंद्रा को भी लेंडर्स ऋणदाताओं के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया.

लेंडर्स को जारी किया नोटिस

कार्यवाहक चेयरपर्सन न्यायमूर्ति योगेश खन्ना और तकनीकी सदस्य बरुण मित्रा तथा अजय दास मेहरोत्रा की पीठ ने कहा कि नोटिस जारी किया जाए… एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाएगा. इस बीच, कुछ लेंडर्स की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने लेंडर्स द्वारा दायर एक अलग याचिका को चंद्रा की अपील के साथ जोड़ दिया. इस याचिका में एनसीएलटी के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें लगभग 22,006.57 करोड़ रुपए के स्वीकृत दावों के निपटान के लिए करीब 6.5 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी दी गई थी.

इन तारीखों पर होगी सुनवाई

एनसीएलएटी ने चंद्रा की अंतरिम राहत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 29 और 30 अक्टूबर की तारीख तय की. न्यायाधिकरण ने संकेत दिया कि एक दिन चंद्रा की ओर से दलीलों के लिए और दूसरा दिन ऋणदाताओं की दलीलों के लिए आवंटित किया जाएगा. कार्यवाही के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता ने 19 नवंबर को होने वाली एनसीएलटी की पांच सदस्यीय पीठ की अगली सुनवाई के नतीजे की प्रतीक्षा करने का सुझाव दिया. हालांकि, सुभाष चंद्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने इसका विरोध किया.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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