ब्रसेल्स : बच्चों को सोशल मीडिया के संभावित जोखिमों से बचाने के लिए यूरोपीय संघ ने बड़ा कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। यूरोपीय आयोग के प्रस्तावित EU Kids Act के तहत 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही गई है। वहीं 13 से 15 साल की उम्र के बच्चों को सीमित सुविधाओं वाले अकाउंट अभिभावकों की निगरानी में इस्तेमाल करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

13 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर रोक
प्रस्ताव के अनुसार 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया और वीडियोशेयरिंग प्लेटफॉर्म्स पर सामान्य अकाउंट की अनुमति नहीं होगी। 13 से 15 साल के बच्चों के लिए सीमित ‘मिनी अकाउंट’ की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसे मातापिता की निगरानी और समय संबंधी सीमाओं के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा।
कंपनियों पर भी बढ़ेगी जिम्मेदारी
प्रस्ताव में सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर की उम्र सत्यापित करने की व्यवस्था करने और बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित डिजाइन अपनाने को कहा गया है। इसमें अनंत स्क्रॉलिंग, कुछ तरह के कृत्रिम नोटिफिकेशन और ऐसे रिवार्ड सिस्टम पर रोक जैसे उपाय शामिल हैं, जिन्हें बच्चों के लिए जोखिमपूर्ण माना गया है।
सोशल मीडिया के अलावा गेम और AI सेवाएं भी दायरे में
EU Kids Act का दायरा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहने वाला है। प्रस्ताव में वीडियोशेयरिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेम और AI चैटबॉट/कंपेनियन सेवाओं के लिए भी बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों की बात की गई है।
अभी कानून नहीं, आगे होगी मंजूरी की प्रक्रिया
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभी प्रस्ताव है, लागू कानून नहीं। इसे यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों की विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस दौरान नियमों में बदलाव भी हो सकता है।
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