मौलाना तौकीर रजा खान को बड़ा झटका लगा है. बरेली हिंसा को लेकर बारादरी थाने में दर्ज मामले में तौकीर ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की सिंगल बेंच ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख और बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को फिलहाल जेल में ही रहना होगा.
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बरेली में 26 सितंबर 2025 को हिंसा हुई थी. इसी दिन पुलिस ने बरेली के बारादरी, कोतवाली, कैंट, किला और प्रेम नगर थाने में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें तौकीर रजा को मास्टरमाइंड बताया गया. इसके बाद तौकीर ने बरेली कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थो जो कि खारिज हो गई थी. फिर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी.












