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अलर्ट: पाकिस्तान की ये 2 ब्यूटी क्रीम भारत में हुईं बैन, भूलकर भी न करें इस्तेमाल, CDSCO ने दी चेतावनी​

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कॉस्मेटिक डिवीजन ने ‘मेड इन पाकिस्तान’ ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर पब्लिक हेल्थ अलर्ट जारी किया है. CDSCO ने पाकिस्तान के दो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को भारत में बिक्री के लिए अनधिकृत बताया है, जिसमें गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम शामिल हैं. इन दोनों क्रीम को अनधिकृत कॉस्मेटिक्स घोषित […]

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कॉस्मेटिक डिवीजन ने ‘मेड इन पाकिस्तान’ ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर पब्लिक हेल्थ अलर्ट जारी किया है. CDSCO ने पाकिस्तान के दो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को भारत में बिक्री के लिए अनधिकृत बताया है, जिसमें गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम शामिल हैं. इन दोनों क्रीम को अनधिकृत कॉस्मेटिक्स घोषित किया गया है. CDSCO के मुताबिक दोनों कॉस्मेटिक्स के लिए भारत में इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच में दोनों प्रोडक्ट्स में तय सीमा से अधिक हेवी मेटल्स पाए गए. हेवी मेटल्स की अधिक मात्रा से उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी नुकसान का खतरा है. CDSCO ने भारत के लोगों को सलाह दी है कि वो पाकिस्तान के इन दो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदें और अगर पहले से खरीदे हैं तो उसका इस्तेमाल न करें. साथ ही ऐसे ही नाम वाले मिलतेजुलते अनधिकृत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से भी बचने की सलाह दी गई है. इतना ही नहीं, CDSCO ने संबंधित एजेंसीज को इनकी बिक्री और वितरण पर भी रोक लगाने को कहा है.

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी दिया निर्देश

सीडीएससीओ ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों के साथसाथ अपने जोन, सबजोन और बंदरगाह कार्यालयों से भी यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके अधिकार क्षेत्र में इन अनधिकृत सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों की बिक्री न हो. उपभोक्ताओं को कॉस्मेटिक उत्पादों को खरीदने से पहले उनकी जांच करने की सलाह भी दी गई है. सीडीएससीओ ने कहा कि उपभोक्ताओं को अधिकृत कॉस्मेटिक उत्पाद ही खरीदने और उपयोग करने चाहिए, जिनपर मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, मैन्यूफैक्चरर डिटेल्स, बैच नंबर, मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जैसी जानकारी और इंपोर्टेड कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो.

CDSCO के नोटिस में और क्या?

नोटिस में यह भी कहा गया है कि प्रोडक्ट लेबल पर पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना भारत में निर्मित उत्पादों के लिए संबंधित राज्य औषधि नियंत्रक को और इंपोर्टेड कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए औषधि नियंत्रक महालेखाकार को दी जानी चाहिए.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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