क्या रद्द होंगे DUSU इलेक्शन? दिल्ली हाई कोर्ट का EVM को संरक्षित रखने का निर्देश, गड़बड़ी का लगा है आरोप

क्या रद्द होंगे DUSU इलेक्शन? दिल्ली हाई कोर्ट का EVM को संरक्षित रखने का निर्देश, गड़बड़ी का लगा है आरोप

अध्यक्ष आर्यन मानImage Credit source: Image Credit source: Aryan Maan instagram

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए इस मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है. कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया है कि चुनाव में इस्तेमाल हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को सुरक्षित रखा जाए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को की जाएगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.

यह याचिका DUSU के पूर्व अध्यक्ष और NSUI नेता रौनक खत्री ने दाखिल की है. खत्री ने आरोप लगाया है कि 18 सितंबर को हुए चुनाव और वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई थी, शुक्रवार को रौनक खत्री ने रिजल्ट आने से पहले ही TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर कहा था कि EVM में गड़बड़ी हुई है और वह इसको लेकर कोर्ट जाएंगे.

दिल्ली यूनिवर्सिटी का विरोध

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चुनाव रद्द करने की मांग का विरोध किया है. DUSU चुनाव का रिजल्ट जारी होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने आर्यन मान और कुणाल चौधरी को नोटिस जारी किया था, इन्हें यह नोटिस चुनाव की निर्धारित गाइडलाइंस का पालन न करने को लेकर जारी किया गया था. अब इस मामले लेकर अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी.

18 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव पूरे हुए थे. इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर ABVP से आर्यन मान ने जीत हासिल की थी. NSUI के राहुल झांसला ने उपाध्यक्ष का पद पर अपनी जीत दर्ज की. सेक्रेटरी पद पर कुणाल चौधरी ने जीत हासिल की तो वहीं जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर ABVP की दीपिका झा ने जीत हासिल की. इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में तकरीबन 39% मतदान हुआ. ट्रैफिक पुलिस ने कॉलेज के आसपास के क्षेत्रों में नियमों की अनदेखी को लेकर करीब 6,000 चालान काटे हैं.