
सुप्रीम कोर्टImage Credit source: PTI
सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिछले आदेश के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीबीसीएल) की अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कंपनियां टोल टैक्स नहीं लगा सकती हैं. कोर्ट ने यह भी कहा, “नोएडा ने कंपनी को टोल लगाने की अपनी शक्ति सौंपकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है.”
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