
Changes From 1st July: जुलाई का महीना शुरू होने वाला है. 1 तारीख होते ही कई ऐसे बदलाव होंगे, जो आपकी जेब पर भारी पड़ेंगे. इनका आपकी पर्सनल लाइफ पर भी असर पड़ेगा. जुलाई शुरू होते ही दूसरी तिमाही भी शुरू हो जाएगी. 1 तारीख से होने वाले बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे के तत्काल टिकट के नए नियम और जीएसटी फाइलिंग में बदलाव को लेकर है. आइए जानते हैं 1 तारीख से होने वाले कुछ बड़े बदलावों के बारे में-
हर महीने की तरह इस बार भी 1 जुलाई से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट जारी करती हैं. जून के महीने में यह दिल्ली में 1723.50 रुपये का मिल रहा है. इस बार सिलेंडर की कीमत में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है.
1 जुलाई 2025 से नया पैन (PAN) कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा. अभी तक पैन कार्ड बनवाने के लिए कोई भी वैलिड पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी होता था. जिन लोगों ने अपना आधार 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार रजिस्ट्रेशन आईडी का यूज करके हासिल किया था, उनके लिए PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.
रेल मंत्रालय की तरफ से हाल ही में घोषणा की गई है कि 1 जुलाई 2025 से वहीं लोग IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे, जिन्होंने अपना आधार वेरिफाई कराया है. इसके अलावा 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने के लिए OTP वेरिफिकेशन जरूरी हो जाएगा.
रेलवे ने एक और बड़ा बदलाव किया है. अब भारतीय रेलवे की तरफ से अधिकृत एजेंट, तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. ये अधिकृत एजेंट सुबह 10:00 बजे से 10:30 बजे तक AC क्लास के तत्काल टिकट और सुबह 11:00 बजे से 11:30 बजे तक नॉन-AC क्लास के तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेंगे. यह नियम भी 15 जुलाई से लागू होगा.
रेल मंत्रालय 1 जुलाई 2025 से टिकट दरों में मामूली बदलाव करने का विचार कर रहा है. अधिकारियों ने बताया कि रेल मंत्रालय ने मेल / एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी क्लास के लिए प्रति किमी 1 पैसा और सभी एसी क्लास के लिए प्रति किमी 2 पैसे की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है. रिपोर्ट के अनुसार यदि यह बढ़ोतरी लागू होती है तो FY 2025-26 के बाकी बचे समय के लिए 700 करोड़ का एक्ट्रा रेवेन्यू मिल सकता है.
इस महीने की शुरुआत में वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने घोषणा की है कि जुलाई 2025 से मंथली जीएसटी भुगतान फॉर्म GSTR-3B को बदला नहीं जा सकेगा. GSTN ने कहा, “जीएसटी पोर्टल एक पहले से भरा हुआ GSTR-3B प्रदान करता है, जहां GSTR-1/GSTR-1A/IFF में घोषित बाहरी आपूर्तियों (outward supplies) के आधार पर टैक्स देनदारी अपने आप भर जाती है. अब तक, करदाता GSTR-3B फॉर्म में इन स्वतः भरे हुए मूल्यों को बदल सकते थे.’
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने अपने क्रेडिट कार्ड की फीस और रिवॉर्ड पॉइंट्स में कुछ बदलाव किए हैं. इन बदलावों में से एक यह है कि बैंक ने अब वॉलेट में पैसे डालने (₹10,000 से ज्यादा), यूटिलिटी बिल भरने (₹50,000 से ज्यादा) और ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजेक्शन (₹10,000 से ज्यादा) पर 1% शुल्क लगाना शुरू कर दिया है. यह 1% शुल्क हर महीने ज्यादा से ज्यादा 4,999 रुपये तक ही लगेगा.
यह याद रखना जरूरी है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स भरने की आखिरी तारीख अब 31 जुलाई नहीं है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस साल ITR फॉर्म में कई बदलावों के कारण, वित्तीय वर्ष 2024-25 और मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है.