
पत्नी ने प्रेमी से कराई थी पति की हत्या. आरोपी पत्नी तारामणि देवी और उनके प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नही देने पर 2 साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा. अपर न्यायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने ये सजा सुनाई है. मामले में 7 आरोपी कर ट्रायल फेस रहे थे. 5 आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया है. तारामणि देवी पति के गैर मौजूदगी में प्रेमी के संग अवैध संबंध में थी. घटना की मनगढ़ंत कहानी अजीबोगरीब रूप में गढ़ी गई थी.