‘सरकार ने स्कूल छीना, अब कोर्ट ने उम्मीद’, सांसद संजय सिंह ने HC के फैसले पर दी प्रतिक्रिया, कहा- क्या यही है ‘शिक्षा का अधिकार’ Il

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 5000 स्कूलों के मर्जर(UP School Merger)के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। अब इस फैसले पर आप सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है।

‘सरकार ने स्कूल छीना, अब कोर्ट ने उम्मीद’, सांसद संजय सिंह ने HC के फैसले पर दी प्रतिक्रिया, कहा- क्या यही है ‘शिक्षा का अधिकार’ Il

हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

सांसद संजय सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के फ़ैसले से हैरान हूं। बच्चों ने पढ़ाई बचाने की गुहार लगाई थी, सरकार ने स्कूल छीना, अब कोर्ट ने उम्मीद। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यही है ‘शिक्षा का अधिकार’, इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। स्कूलों के मर्जर के खिलाफ याचिका HC ने खारिज की है।

जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि 16 जून 2025 को बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था। जिसमें प्रदेश के हजारों स्कूलों को बच्चों की संख्या के आधार पर नजदीकी (UP School Merger) उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने की बात कही गई थी। जिसके पीछे सरकार ने तर्क दिया था कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।

योगी सरकार के आदेश के खिलाफ 1 जुलाई को सीतापुर जिले की छात्रा कृष्णा कुमारी समेत 51 बच्चों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें उन्होंने (UP School Merger) कहा था कि सरकार का यह फैसला मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून (RTE Act) का उल्लंघन करता है। इससे छोटे बच्चों को स्कूल तक पहुंचना कठिन होगा। अब कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया है।

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