Teacher Transfer Policy: हरियाणा में नई शिक्षक तबादला नीति को मंजूरी, इन 3 जगहों में तैनाती पर 10 फीसदी अतिरिक्त वेतन, जानें डिटेल्स

Teacher Transfer Policy: हरियाणा में नई शिक्षक तबादला नीति को मंजूरी, इन 3 जगहों में तैनाती पर 10 फीसदी अतिरिक्त वेतन, जानें डिटेल्स

हरियाणा में नई शिक्षक तबादला नीति को मंजूरीImage Credit source: Getty image

Teacher Transfer Policy: हरियाणा में नई शिक्षक तबादला नीति 2025 को मंजूरी मिल गई है. बीते रोज हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार कैबिनेट ने शिक्षक तबादला नीति ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही हरियाणा में शिक्षकों के तबादले के नियम बदल गए हैं. 10 साल में तीसरी बार शिक्षक तबादला नीति में बदलाव किया गया है. नई तबादला नीति के तहत राज्य के तीन जगहों पर तैनाती वाले शिक्षकों को 10 फीसदी अतिरिक्त वेतन (बेसिक/डीए) दिया जाएगा.

आइए जानते हैं कि हरियाणा में नई शिक्षक तबादला नीति में क्या बदलाव किए गए हैं? अब किस आधार पर शिक्षकों का तबादला होगा?

इन तीन जगहों पर तैनाती पर अतिरिक्त वेतन

हरियाणा शिक्षक तबादला नीति 2025 में कुल 4 अहम बदलाव किए गए हैं. तो वहीं अतिपिछड़ा या संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में तैनाती वाले शिक्षकों अतिरिक्त 10 फीसदी वेतन देने का फैसला लिया गया है. असल में नई शिक्षक तबादला नीति के तहत पलवल के हथीन ब्लॉक, पंचकूला के मोरनी ब्लॉक और नूंह जिले में तैनाती वाले शिक्षकों को 10 फीसदी अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा. इसी तरह नइ इलाकों में सेवा रहे अतिथि शिक्षकों को 10 हजार रुपये महीना अतिरिक्त दिया जाएगा.

तबादला में उम्र को सबसे अधिक वरीयता

हरियाणा की नई शिक्षक तबादला नीति में उम्र को सबसे अधिक वरीयता दी गई है. असल में तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों की मेरिट 80 नंबरों की बनेगी. इसमें अकेले 60 अंक उम्र के हैं. यानी जिन शिक्षक की अधिक उम्र है, उन्हे अधिक नंबर मिलेंगे. इसके बाद महिला, महिला मुखिया परिवार, विधुर, विधवा, दिव्यांग, गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक और बेहतर रिजल्ट वाले शिक्षकों को अधिकतम 20 नंबर मिलेंगे.

अब सीधे स्कूल चुन सकेंगे

हरियाणा नई शिक्षक तबादला नीति 2025 में तबादला के लिए जोन सिस्टम को खत्म कर दिया है. नई नीति में अब शिक्षक तबादले के लिए सीधे स्कूल चुन सकेंगे. पहले शिक्षकों को ये सुविधा नहीं मिलती थी. उन्हें तबादला के लिए जोन का चुनाव करना पड़ता था. जोन में स्थित स्कूलों में शिक्षकों को रिक्त पदों के आधार पर भेजा जाता था.

शिक्षक पति-पत्नि को अतिरिक्त नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसे शिक्षकों के 10 नंबर कटेंगे

हरियाणा की पुरानी शिक्षक तबादला नीति में शिक्षक पति-पत्नि को तबादला के लिए 10 अतिरिक्त नंबर दिए जाने का प्रावधान था. नई शिक्षक तबादला नीति में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है. हालांकि पति और पत्नी के बीच तैनाती की दूरी कम करने के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे.वहीं जिन शिक्षकों के लिए मुकदमे दर्ज है या चार्जशीट दाखिल है. तबादले के लिए आवेदन करने पर उनके 10 नंबर काटे जाएंगे.

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