New MP Solar Pump Plan: मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों को खेती के कामों में पानी की मदद के लिए एमपी सोलर पंप स्कीम का फायदा दे रही है।

हमारे देश की एक बड़ी आबादी खेती के काम पर जीवन यापन करती है। खेती के सभी प्रकार के काम में पानी की काफी जरूरत रहती है। पानी की जरूरत को जीवाश्म ईंधन से चलने वाले पंपों के द्वारा करते है। इस प्रकार के पंप प्रकृति को काफी दूषित करते है। इनके विपरीत सोलर पैनलों से चलने वाले सोलर पंप पर्यावरण के काफी अनुकूल होते है। मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसे ही सोलर पंपों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप स्कीम की शुरुआत कर दी है।
नई मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना

आज के लेख में आपको सरकार की सोलर पंप स्कीम के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको इसमें लाभार्थी बनने की जानकारी भी मिल पाएंगी। सरकार ने आने वाले 5 वर्षो में इस स्कीम के अंर्तगत 2 लाख सोलर पंपों को किसान तक पहुंचाना है। एमपी की प्रदेश सरकार किसान नागरिकों को अपने यहां सोलर पंप लगाने पर 90 फीसदी तक सब्सिडी का फायदा दे रही है।
इस प्रकार से सिंचाई का काम ज्यादा सुचारू एवं किफायती हो पाए। इस स्कीम में उन किसानों को प्राथमिक मिलेगी जिनके पास अपनी खेती की जमीनों एवं वहां स्थाई पंप की व्यवस्था नहीं है। जहां बिजली वितरण कंपनी ने भी अधिक आर्थिक नुकसान की वजह से अपने ट्रांसफार्मर भी हटाएं है।
सोलर पंप लगवाने के दिशा-निर्देश
एमपी सरकार की तरफ से सीएम सोलर पंप स्कीम के अंतर्गत स्थापित होने वाले सोलर पम्प को लेकर खास दिशा निर्देश भी जारी हुए है।
- यह स्कीम सिर्फ सोलर पंप को स्थापित करने के लिए ही है।
- मिलने वाले सोलर पंप को बेचना अथवा ट्रांसफर करना संभव नहीं है।
- उम्मीदवार किसान को एमपी उर्जा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा अनुमोदन पाना है।
- इसी दौरान तय टाइमपीरियड के अंदर बैलेंस रकम को देना पड़ेगा।
- अप्लाई करने पर 5 हजार रुपए के नॉन रिफंडेबल फीस को देना अनिवार्य है।
- अगर एप्लीकेशन फॉर्म पास हो जाता है तो यह फीस वापस हो जायेगी।
- फॉर्म के पास होने के 120 दिन में सोलर पंप लग जायेगा।
- कोई छेड़छाड़ एवं चोरी हो जाने की दशा में किसान के द्वारा 3 दिनों में ही FIR करवानी है।
- पंप के इंस्टाल हो जाने पर इसके देखभाल का जिम्मा लाभार्थी किसान का ही होगा।
- सोलर पैनल को छाया वाले स्थान पर नहीं लगाते है।
सोलर पंप स्कीम में जरूरी योग्यताएं
- मध्य प्रदेश के निवासी ही लाभार्थी होंगे।
- आवेदक किसानी का काम करता हो।
- वह वैलिड किसान कार्ड रखता हो।
सोलर पंप स्कीम में जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- किसान कार्ड
- पहचान पत्र
- कृषि ज़मीन के पेपर्स
- पते का प्रमाण
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट आकार के फोटो
- मोबाइल नंबर

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सोलर पंप स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस
अब जो भी किसान स्कीम में निर्धारित योग्यताओं को पूर्ण करते हो और जरूरी प्रमाण पत्र भी है तो उनको यहां दिए गए चरणों के तहत ऑनलाइन आवेदन करना है –
- सबसे पहले आपने मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग निगम लिमिटेड की सीएम सोलर पंप स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है।
- होम पेज में आपने “न्यू एप्लीकेशन” विकल्प ओ चुनना है।
- अपने मोबाइल नंबर के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर लें।
- मोबाइल पर मिले OTP का सत्यापन कर दें।
- अगले पेज में आपने अपने नाम, पिता का नाम, जिला, तहसील, गांव, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आदि की सही डीटेल्स दर्ज करनी है।
- आखिर में “Next” बटन को दबा दें।
- अब आपने आधार, ई केवाईसी, दिक्लरेशन, बैंक खाता, भूमि की मैपिंग (खसरा) एवं सोलर पंप की डीटेल्स को डालकर “Save” बटन दबाना है।
- अपने फॉर्म की डीटेल्स को चेक करके आवेदन शुल्क का पेमेंट “Pay Now” विकल्प से कर दें।
- ऑनलाइन भुगतान हो जाने पर आपका आवेदन रिफ्रेंस संख्या दिखेगी, इसको नोट कर लें।