
ब्रेकिंग न्यूज.Image Credit source: ANI
दिल्ली हाई कोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि पूजा खेडकर ने जिस तरह का फ्रॉड किया है, यह न केवल उस संस्था के साथ फ्रॉड है बल्कि पूरे समाज के साथ खिलवाड़ है.
Delhi High Court refuses to grant the anticipatory bail plea of former IAS Probationer Puja Khedkar, stating that the UPSC is regarded as a prestigious examination. It further observed that the incident in question represents a fraud not only against an organization but also
— ANI (@ANI) December 23, 2024
यह खबर अभी-अभी ब्रेक हुई है. इस खबर को हम अपडेट कर रहे हैं. हमारी कोशिश है कि आपके पास सबसे पहले जानकारी पहुंचे. इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी बड़े अपडेट्स जानने के लिए इस पेज को रीफ्रेश कर लें. साथ ही हमारी अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.