
सेंट्रल बैंक ने चेक के माध्यम से किए जाने वाले ट्रांजेक्शन को आसान बनाने के लिए अहम फैसला लिया है. 4 अक्टूबर 2025 से बैंक अब आपके चेक को कुछ ही घंटों में क्लियर करेंगे. पहले चेक को जमा करने के बाद कम से कम 2 वर्किंग डेज का वेट करना होता था. लेकिन अब ये वेटिंग टाइम घटकर कुछ घंटों का हो गया है.
RBI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) जो अब तक बैच-प्रोसेसिंग बेस्ड पर काम करता है को एक कंटीन्यूअस क्लीयरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रिलाइजेशन मोड में बदल दिया है. ये बदलाव दो चरणों में लागू किया जाएगा. पहला चरण 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, वहीं, दूसरा चरण 3 जनवरी से लागू होगा.
कैसे काम करेगा नया सिस्टम
नई व्यवस्था के तहत अब बैंक हर दिन सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक लगातार चेक को स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजेंगे. क्लियरिंग हाउस तुरंत चेक की इमेज जिस बैंक पर चेक जारी हुआ है उसे भेज देगा ताकि वह यह पुष्टि कर सके कि चेक को स्वीकृत किया जाए या अस्वीकृत. अगर समय पर कोई पुष्टि नहीं मिलती है, तो माना जाएगा कि चेक स्वीकृत है और उसका सेटलमेंट कर दिया जाएगा.
दूसरे चरण में और कम होगा टाइम
सेटलमेंट हर घंटे सुबह 11:00 बजे से लेकर चेक जमा करने की अंतिम समय-सीमा तक होगी. जब सेटलमेंट पूरा हो जाएगा, तो जिस बैंक ने चेक जमा किया है, वह ग्राहकों को एक घंटे के भीतर पैसे रिलीज करेगा, बशर्ते सभी नियम पूरे किए गए हों.
उसी दिन मिलेगा पैसा
4 अक्टूबर से ज्यादातर बैंक आपके चेक को कुछ ही घंटों में क्लियर करके देंगे. अगर आप सुबह चेक जमा करते हैं, तो उसी दिन दोपहर या शाम तक पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है. ये बदलाव अभी शुरुआती स्टेज में होगा इसलिए हो सकता है कई जगह ये सुविधा देर से पहुंचे.
RBI ने ये कदम क्यों उठाया है?
ये कदम डिजिटल इंडिया को और बढ़ावा देगा. जब चेक इतनी जल्दी क्लियर होंगे, तो लोग डिजिटल पेमेंट्स के साथ-साथ चेक का भी भरोसे के साथ इस्तेमाल करेंगे. ये कदम बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है.