पटना हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की` मां का AI वीडियो हटाने का दिया आदेश, कांग्रेस को तगड़ा झटका

पटना हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की` मां का AI वीडियो हटाने का दिया आदेश, कांग्रेस को तगड़ा झटका

पटना: PM मोदी और उनकी मां का आर्टिफिशियल इटेंलिजेंस की मदद से तैयार किया गया वीडियो कांग्रेस को सोशल मीडिया से हटाना होगा. निर्वाचन आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने मीडिया को बताया, “अदालत ने वीडियो को तत्काल हटाने का आदेश देते हुए कांग्रेस पार्टी, फेसबुक, एक्स और गूगल को नोटिस भी जारी किया है.

पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने कांग्रेस को आदेश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां से जुड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार किया गया वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाए. यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बाजंतरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को दिया.

बीजेपी ने वीडियो को बताया था पीएम की मां का अपमान
बता दें कि यह फैसला उस वीडियो से जुड़ा है, जिसे बिहार कांग्रेस की ओर से हाल ही में जारी किया गया था. वीडियो में AI की मदद से पीएम मोदी की मां को दिखाया गया था. वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री की मां का अपमान बताते हुए इसका पीएम के मां का अपमान बताया था और भाजपा समर्थकों ने कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी.

कांग्रेस ने दी थी सफाई
कांग्रेस का पक्ष था कि वीडियो में कहीं भी प्रधानमंत्री की मां का अपमान नहीं किया गया है. उनका दावा था कि इसका उद्देश्य केवल यह दिखाना था कि किस तरह पीएम मोदी मां के नाम पर राजनीति कर रहे हैं. हालांकि, भाजपा ने इसे व्यक्तिगत हमला और असंवेदनशीलता करार दिया. इसके बाद भाजपा नेता विवेकानंद सिंह की ओर से यह याचिका डाली गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

PM मोदी की मां को दी गई थी गाली
इस विवाद के पीछे की तह में जाएंगे तो पता चला कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से आरजेडी और कांग्रेस के समर्थक की ओर से पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया था. इस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताते हुए कहा था, “मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. फिर भी उन्हें गालियां दी गईं. मैं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन बिहार की जनता यह अपमान नहीं भूलेगी.”

पटना हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस
वहीं, अब कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से यह वीडियो हटाना अनिवार्य होगा. निर्वाचन आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने मीडिया को बताया, “अदालत ने वीडियो को तत्काल हटाने का आदेश देते हुए गांधी, फेसबुक, एक्स और गूगल को नोटिस भी जारी किया है.

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