साल के आखिरी दिन PM Modi ने दे दी बड़ी राहत, टैक्स से जुड़े इस जरूरी काम की बढ़ा दी डेडलाइन, मामला जान खुशी से उछल पड़ेंगे टैक्सपेयर “ • ˌ

साल के आखिरी दिन PM Modi ने दे दी बड़ी राहत, टैक्स से जुड़े इस जरूरी काम की बढ़ा दी डेडलाइन, मामला जान खुशी से उछल पड़ेंगे टैक्सपेयर “ • ˌ () Vivad Se Vishwas Scheme: आज साल 2024 का आखिरी दिन है और कल से नया साल (New Year 2025) शुरू होने जा रहा है। पुराने साल के अंत और नए साल के आगाज की गहमागहमी के बीच बड़ी खबर आई है। दरअसल हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग ने आखिरी वक्त पर विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन बढ़ा दी है। बता दें कि इस स्कीम की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई थी जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि एक महीने और टैक्सपेयर्स अपने विवादित टैक्स को कम रकम देकर निपटा सकते हैं। ज्ञात हो कि इस स्कीम का ऐलान वित्त मंत्री ने मोदी 3.0 के पहले बजट में किया था।

बढ़ाई गई डेडलाइन

दरअसल आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के विवादित टैक्स मुद्दों को निपटाने के लिए ‘विवाद से विश्वास स्कीम’ शुरू की थी जिसमें आयकर विवादों से परेशान टैक्सपेयर्स एक छोटी रकम देकर इसे निपटा सकते हैं। इस स्कीम की डेडलाइन भी 31 दिसंबर 2024 यानी आज खत्म होने वाली थी। लेकिन सोमवार को ही आयकर विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर इसकी समयसीमा 1 महीने बढ़ाने का ऐलान किया है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाकर टैक्स विवाद का निपटारा करना चाहते हैं तो आपके पास अब 31 जनवरी 2025 तक का समय है।

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नहीं तो चुकानी होगी इतनी रकम

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग यानी CBDT ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि अब विवाद से विश्वास योजना का लाभ अगले साल भी मिलेगा और विवादित टैक्स का निपटारा 31 जनवरी तक किया जा सकेगा। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर करदाता नई समय सीमा तक अपने विवादों का निपटारा नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में 1 फरवरी 2025 या उसके बाद की गई घोषणाओं पर विवादित टैक्स मांग का 110 फीसदी भुगतान करना होगा।

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ऐसे करदाताओं को मिलेगा लाभ

हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि विवाद से विश्वास योजना का लाभ ऐसे करदाताओं को मिलेगा जिनका विवादित टैक्स मामले के संबंध में आवेदन दाखिल किया गया है। जिन करदाताओं ने 22 जुलाई 2024 तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर की है या कर अधिकारियों द्वारा अपील की गई है तो वे इस योजना के तहत कम राशि का भुगतान करके कर निपटाने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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