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NPS में न‍िवेश करने वालों के लि‍ए बड़ा अपडेट! 1 अप्रैल तक बंद रहेंगे 9 तरह के ट्रांजेक्शन


National Pension System: अगर आप भी नेशनल पेंशन स‍िस्‍टम (NPS) के तहत भव‍िष्‍य को ध्‍यान में रखकर इनवेस्‍टमेंट करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. एनपीएस के तहत आने वाली 1 अप्रैल यानी 48 घंटे बाद अहम बदलाव होने जा रहे हैं. पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉर‍िटी (PFRDA) के आदेश पर सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियां (CRAs) और पेंशन फंड अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं. इस कारण 9 तरह के NPS ट्रांजेक्शन 25 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक अस्‍थायी तौर पर बंद रहेंगे. इस दौरान नई मेंबरश‍िप और कंट्रीब्‍यूशन पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. 2 अप्रैल से सभी सर्व‍िसेज को फ‍िर से शुरू कर द‍िया जाएगा.

क्‍यों क‍िये जा रहे बदलाव?
> इनवेस्‍टमेंट मैनेजमेंट फीस में बदलाव
> प्‍वाइंट ऑफ प्रजेंस (PoP) चार्ज में अपडेशन
> मल्टीपल NAV फ्रेमवर्क की शुरूआत यानी एक ही स्कीम में अलग-अलग NAV

क‍िस द‍िन कौन सा ट्रांजेक्‍शन रहेगा बंद?
> इंटर-सीआरए श‍िफ्ट‍िंग- 25 मार्च 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक
> पोर्टफोल‍ियो री-बैलेंस‍िंग- 28 मार्च 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक
> सब्‍सक्राइबर श‍िफ्ट‍िंग- 27 मार्च 2026 (सुबह 10:30 बजे से) से 1 अप्रैल तक
> एरर रेक्‍टीफ‍िकेशन (GPF विड्रॉल सहित)- 31 मार्च 2026 (सुबह 10:30 बजे से) से 1 अप्रैल तक
> NPS से UPS माइग्रेशन या क्‍लेम र‍िक्‍वेस्‍ट- 27 मार्च से 1 अप्रैल तक
> वन-वे स्‍व‍िच- 27 मार्च से 1 अप्रैल तक
> सब्‍सक्राइबर प्रीफरेंस चेंज- 27 मार्च से 1 अप्रैल तक
> व‍िड्रॉल (Exit, Tier-2, Partial Withdrawal, Family Pension)- 27 मार्च से 1 अप्रैल तक
> एनपीएस लाइट से अटल पेंशन में माइग्रेशन- 27 मार्च से 1 अप्रैल तक

मल्टीपल NAV फ्रेमवर्क क्या है?
1 अप्रैल 2026 से एनपीएस स्‍कीम में मल्टीपल एनएवी (NAV) शुरू होगा. इसका मतलब यह हुआ क‍ि एक ही स्कीम में गवर्नमेंट और नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए अलग-अलग NAV लागू होंगी. इसेस आईएमएफ (IMF) और पीओपी (PoP) चार्ज को सब्सक्राइबर कैटेगरी के अनुसार सही तरीके से काटा जा सकेगा. इस बदलाव से एनपीएस को और बेहतर करने के ल‍िये काम क‍िया जा रहा है.

2 अप्रैल से शुरू होगा नॉर्मल प्रोसेस
यद‍ि आपको ऊपर बताए गए ट्रांजेक्शन करने हैं तो 1 अप्रैल 2026 से पहले द‍िये गए शेड्यूल के अनुसार पूरे कर लें. इसके अलावा आप विड्रॉल, शिफ्टिंग या प्रेफरेंस चेंज की प्लानिंग भी पहले से कर सकते हैं. 2 अप्रैल 2026 से सभी तरह की सर्व‍िस नॉर्मल रूप से उपलब्ध रहेंगी. नई मेंबरश‍िप और रेगुलर कंट्रीब्‍यूशन पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. एनपीएस की तरफ से ये बदलाव NPS को बेहतर और सब्सक्राइबर फ्रेंडली बनाने के मकसद से क‍िये जा रहे हैं.

पेंशन एजेंट की संख्‍या को बढ़ाया
इससे पहले एनपीएस (NPS) तक आम लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए PFRDA की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया. पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से पेंशन एजेंट की संख्‍या को बढ़ाया गया है. अब प्‍वाइंट ऑफ प्रजेंस (PoP) पहले से ज्‍यादा लोगों और संस्‍था को एनपीएस की ब‍िक्री करने और इसे प्रमोट करने के लिए अपॉइंट कर सकेंगे. इस फैसले से गांवों, छोटे शहरों में रिटायरमेंट प्लानिंग की जानकारी और सुविधा बढ़ेगी. पीएफआडीए की तरफ से प‍िछले द‍िनों जारी सर्कुलर के अनुसार पीओपी (PoP) अब ‘any other person’ कैटेगरी के तहत नए एजेंट्स जोड़ सकते हैं. आइए जानते हैं अब कौन-कौन पेंशन एजेंट बन सकेगा?

> प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज (PACS)
> मान्यता प्राप्त MSME एसोसिएशंस
> चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs), कंपनी सेक्रेटरीज (CS), कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स
> चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स (CFPs)
> बिजनेस कॉरेस्‍पॉन्‍डेंट सखी या पेंशन सखी
> ग्रामीण डाक सेवक
> डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फिनटेक कंपनियां

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