
पानीपत के सेक्टर-29 थाने में अपने ट्रांसपोर्टर पति पर गर्भपात, अवैध संबंध, दहेज प्रताड़ना, सहित ससुर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला के सभी आरोप जांच में झूठे मिले हैं. ससुराल में टॉयलेट के लिए इंग्लिश सीट न होने पर 10 साल तक रिश्ते न सुधरने की बात कहने वाली महिला के ये सभी आरोप भी जांच में झूठे मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने दो साल आठ महीने बाद मुकदमा खारिज करते हुए महिला के खिलाफ 182 के तहत कार्रवाई की और कोर्ट में दस्तावेज पेश किए.
नांगलखेडी की महिला ने सेक्टर-29 थाने में शिकायत देकर बताया था कि उसकी शादी 3 फरवरी 2013 को झज्जर के गोच्छी गांव निवासी सोमबीर से हुई थी. शादी में उसके पिता ने 30 लाख रुपए खर्च किए और 15 तोले सोना दिया था. आरोप लगाया कि ससुरालियों ने बारात से पहले 15 लाख रुपए नकद लिए थे, उसके बाद फेरे लिए. वह ससुराल गई तो उसे कम दहेज लाने पर प्रताड़ित किया जाने लगा.
गर्भपात का भी लगाया था आरोप
आरोप लगाया कि उसके पति के भाभी के साथ नाजायज संबंध हैं, जिसके चलते वह उसे प्रताड़ित करते थे. शादी के कुछ महीने बाद जब वह दो माह की गर्भवती थी तो उसे बुखार हुआ. आरोप लगाया कि डॉक्टर के पास ले जाकर उसे गर्भपात की दवाई दिलवा दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया. ससुरालियों ने उससे 30 लाख रुपए की मांग की. कहा कि रायगढ़, छत्तीगढ में वह ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे. उसने किसी तरह मायके से लाकर 10 लाख रुपए दिए.
ससुरालियों पर दर्ज कराई थी FIR
इसके अलावा व्यापार के लिए 28.60 लाख रुपए की राशी ली, जो वापस नहीं की. रुपए मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी दी. ससुर पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. साथ ही ससुराल में इंग्लिश टॉयलेट सीट न होने पर 10 साल तक पति से रिश्ते न सुधरने की बात भी महिला ने कही थी. महिला के आरोपों पर सेक्टर-29 थाना पुलिस ने पति, सास, ससुर, जेठ और जेठानी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.
पानीपत में डीएसपी वीरेंद्र सैनी ने मामले की जांच की, जिसमें गर्भपात के आरोप झूठे मिले. इसके अलावा ससुर पर लगाया गया छेड़छाड़ का आरोप भी झूठा मिला, क्योंकि ट्रांसपोर्टर पति सोमबीर रायगढ, छत्तीसगढ़ में रहता है. उसका परिवार झज्जर में रहता है. इसके अलावा दहेज प्रताड़ना के सबूत भी महिला पेश नहीं कर पाई. वह आरोप भी झूठे मिले.
गृहमंत्री अनिल विज तक से की थी शिकायत
खाते में हुए 12 लाख 75 हजार के ट्रांजेक्शन की जांच में सामने आया कि सोमबीर और महिला के पिता के बीच पुराना लेन-देन हुआ था, जो दहेज से संबंधित नहीं था, जिसके बाद महिला ने अंबाला गृहमंत्री अनिल विज को शिकायत दी, जिसकी जांच मधुबन क्राइम ब्रांच ने की, उसमें भी वह झूठी मिली. उसके बाद महिला ने पंचकूला में शिकायत दी, वह भी झूठी मिली.
सोमवीर के वकील ने बताया कि सोमवीर की पत्नी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और घर से छह लाख रुपए व जेवरात लेकर कनाडा भाग गई थी. उसने रायगढ़ पुलिस को शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने नोटिस जारी कर उसे भारत बुलाया. वह वापस कनाडा भागने की फिराक में थी तो रायगढ़ पुलिस ने रुकावट नोटिस जारी किया, जिससे सोमवीर की पत्नी को दिल्ली ऐयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया. उसे जेल भेज दिया. अब वह जमानत पर बाहर है.
महिला के सभी आरोप निकले झूठे
पीड़ित सोमबीर के वकील ने बताया कि सोमबीर सास, ससुर और साले को तीन करोड़ रुपए दे चुका है. उसने अपने साले को कनाडा में सेट कराया. जब उसने अपने रुपए वापस मांगने शुरू किए तो ससुराल वालों ने उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी और दहेज की मांग के झूठे आरोप में फंसाने लगे. वहीं सेक्टर-29 थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन जांच में सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद मिले, जिसके बाद मुकदमा खारिज करते हुए पुलिस ने महिला के खिलाफ 182 के तहत कार्रवाई की है और कोर्ट में दस्तावेज पेश कर दिए.