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New Rule For MNS: मिलिस्ट्री नर्सिंग सर्विस के एम्पलाइज भी अब एक्स-सर्विसमैन, रक्षा मंत्रालय ने बदले नियम, अब दूसरी नौकरी आसानी से मिलेगी

New Rule For MNS: मिलिस्ट्री नर्सिंग सर्विस के एम्पलाइज भी अब एक्स-सर्विसमैन, रक्षा मंत्रालय ने बदले नियम, अब दूसरी नौकरी आसानी से मिलेगी
New Rule For MNS: मिलिस्ट्री नर्सिंग सर्विस के एम्पलाइज भी अब एक्स-सर्विसमैन, रक्षा मंत्रालय ने बदले नियम, अब दूसरी नौकरी आसानी से मिलेगी

मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के एम्पलाइजImage Credit source: Getty image

New Rule For Military Nursing Service Employees: मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) में काम कर रहे एम्पलाइज के लिए बड़ी खबर है. रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने मिलिस्ट्री ने MNS एम्पलाइज को बड़ा तोहफा दिया है. MNS के एम्पलाइज भी अब एक्स-सर्विसमैन माने जाएंगे. तो वहीं MNS एम्पलाइजका री-एम्प्लॉयमेंट यानी उन्हें दोबारा नौकरी अब आसानी से मिल सकेगी. इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने नियमों में बदलाव किया है. नए नियम 9 फरवरी 2026 से लागू हो गए हैं. इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने केंद्र सरकार ने आर्टिकल 309 के तहत एक्स-सर्विसमैन (सेंट्रल सिविल सर्विसेज और पोस्ट्स में री-एम्प्लॉयमेंट) अमेंडमेंट रूल्स, 2026 को नोटिफाई किया है.

आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है? जानेंगे कि कौन से MNS एम्पलाइज को एक्स-सर्विसमैन के तौर पर नोटिफाइड किया गया है. साथ ही जानेंगे कि MNS एम्पलाइज को एक्स-सर्विसमैन के तौर पर नोटिफाइड करने से उन्हें क्या फायदा होगा?

ये MNS एम्पलाइज अब एक्स-सर्विसमैन

रक्षा मंत्रालय ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत MNS एम्पलाइज को एक्स-सर्विसमैन की डेफिनेशन में शामिल किया गया है. रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए नियम 2(c)(i) में बदलाव किया है. इस नियम के तहत इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स के MNS एम्पलाइज को शामिल किया गया है. रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि MNS में किसी भी रैंक – कॉम्बैटेंट या नॉन-कॉम्बैटेंट के एम्पलाइज यानी सभी एम्पलाइज को एक्स-सर्विसमैन के तौर पर परिभाषित किया गया है.

दोबारा नौकरी पाने में सुविधा होगी

रक्षा मंत्रालय की तरफ से नियमों में बदलाव करने के बाद MNS एम्पलाइज भी एक्स-सर्विसमैन माने जाएंगे. इसका सीधा फायदा उन्हें दोबारा नौकरी पाने में होगा. नियमों में बदलाव के बाद MNS एम्पलाइज को री-एम्प्लॉयमेंट यानी दोबारा नौकरी पाने में अन्य एक्स-सर्विसमैन की तरह ही सुविधां मिलेंगी. रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार MNS एम्पलाइज को अबग्रुप C की भर्तियों में 10% रिजर्वेशन, ग्रुप D भर्ती में 20% रिजर्वेशन, उम्र में छूट (मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल) और UPSC/SSC रिक्रूटमेंट में बराबर प्रायोरिटी शामिल है.

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