MP के 19 शहरों में नहीं मिलेगी शराब, नई पॉलिसी होगी लागू “ ˌ

MP News : सरकारी बयान में कहा गया है कि 1 अप्रैल से 19 स्थानों पर शराब की बिक्री बैन हो जाएगी, जो कुल 47 शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। सरकार के इस फैसले से उन जगहों पर शराब का प्रभाव कम होगा, जहां इसकी वजह से अपराध या सामाजिक समस्याएं बढ़ रही थीं।

MP के 19 शहरों में नहीं मिलेगी शराब, नई पॉलिसी होगी लागू “ ˌ

Madhya Pradesh News : 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष से कई राज्यों में कई नियम बदलेंगे। यही कारण है कि विभिन्न शराब नीतियों में भी कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। इस बीच, खबर है कि देश का एक राज्य पहली बार “लो अल्कोहलिक बेवरेज बार” खोला जाएगा। इसके अलावा, 19 स्थानों पर शराब की बिक्री बंद हो जाएगी। धार्मिक महत्व वाले 17 शहरों सहित 19 स्थानों पर शराब की बिक्री नई शराब नीति के तहत बंद हो जाएगी। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक और सलकनपुर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

बार की संख्या कुल मिलाकर 460 से 470

रविवार को जारी की गई नई नीति के अनुसार, “लो अल्कोहलिक बेवरेज बार” में सिर्फ बीयर, वाइन और “रेडी-टू-ड्रिंक” (V/V) अल्कोहल की मात्रा 10 प्रतिशत से कम होगी। इन जगहों पर शराब पीना पूरी तरह से वर्जित होगा। बताते चलें कि मध्य प्रदेश में ये सभी नए नियम लागू होने वाले हैं। याद रखें कि मध्य प्रदेश में अभी 460 से 470 बार हैं, और आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इन नए बार के खुलने से कुल संख्या तेजी से बढ़ जाएगी। 

1 अप्रैल से सभी शराब की दुकानें 19 शहरों में बंद हो जाएंगी

सरकारी बयान में कहा गया है कि 1 अप्रैल से 19 स्थानों पर शराब की बिक्री बैन हो जाएगी, जो कुल 47 शराब की दुकानें बंद कर देगा। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक और सलकनपुर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। 23 जनवरी को नई आबकारी नीति की मंजूरी के बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शराब की बिक्री पर बैन लगाने का ऐलान किया। शराब की बिक्री को बैन करने से राज्य सरकार को लगभग 450 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। 

रीन्यूअल फीस 20 प्रतिशत बढ़ जाएगी

किन्तु बाहर से शराब लाकर पीने पर कोई रोक नहीं होगी जिन शहरों में शराब की बिक्री बंद हो जाएगी। बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 की तरह, जहां दुकानें बंद होंगी, वहां शराब ले जाने और पीने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में सिर्फ आबकारी कानून लागू है, जबकि बिहार और गुजरात में शराबबंदी है। सरकारी बयान में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष के लिए शराब की दुकानों के रिन्यूअल फीस में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, यह एक नई आबकारी नीति का परिणाम है।  

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