PF से कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं, जानें EPFO के नए नियम ˌ

अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपके पास पीएफ खाता जरूर होगा. हर महीने आपकी सैलरी और कंपनी के कंट्रीब्यूशन से कुछ राशि इस खाते में जमा होती है. कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि आपको अपने पीएफ के पैसे में से कुछ राशि निकालनी पड़ती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब, कैसे और कितना पैसा आप निकाल सकते हैं? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनमें कुछ शर्तें भी हैं. इन्हें समझना जरूरी है ताकि आपको बाद में परेशानी न हो. आइए आपको ईपीएफओ के नियमों के बारे में बताते हैं.

शादी के लिए निकाल सकते हैं पीएफ

EPFO के नियम (पैरा 68K) के अनुसार, आप शादी के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको कम से कम 7 साल तक EPF का सदस्य होना जरूरी है, और आपके खाते में कम से कम 1,000 रुपये होने चाहिए. आप अपने हिस्से के योगदान (ब्याज सहित) का 50% तक निकाल सकते हैं. यह पैसा अपनी, भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा

EPFO नियमों के तहत, आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए भी 7 साल की सदस्यता जरूरी है. आप अपने हिस्से के योगदान (ब्याज सहित) का 50% तक निकाल सकते हैं, लेकिन यह सुविधा जीवन में सिर्फ 3 बार मिलती है.

घर खरीदने या बनाने के लिए

अगर आप घर खरीदना, बनाना या उसकी मरम्मत करना चाहते हैं, तो EPFO के नियम (पैरा 68B) के तहत पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है. इसके लिए कम से कम 5 साल की EPF सदस्यता जरूरी है. घर की मरम्मत के लिए, घर बनने के 5 साल बाद पैसा निकाला जा सकता है. अगर अतिरिक्त मरम्मत की जरूरत हो, तो पहली निकासी के 10 साल बाद पैसा निकाल सकते हैं. इस उद्देश्य के लिए सिर्फ एक बार पैसे निकालने की अनुमति है.

मेडिकल जरूरतों के लिए

मेडिकल जरूरतों के लिए पीएफ से पैसा निकालने के नियम काफी आसान हैं. EPFO के नियम (पैरा 68J) के मुताबिक, आप किसी भी समय यहां तक कि EPF में शामिल होने के तुरंत बाद भी पैसा निकाल सकते हैं. जरूरत पड़ने पर आप जितनी बार चाहें, यह राशि निकाल सकते हैं.

रिटायरमेंट से पहले

EPFO के नियम (पैरा 68NN) के अनुसार, अगर आप रिटायरमेंट से एक साल पहले हैं, तो आप अपने कुल पीएफ फंड का 90% तक निकाल सकते हैं. यह सुविधा सिर्फ एक बार मिलती है.

बेरोजगारी की स्थिति में

अगर आपकी कंपनी या संस्था 15 दिन से ज्यादा समय तक बंद रहती है और आप बिना मुआवजे के बेरोजगार हो जाते हैं, तो EPFO के नियम (पैरा 68H) के तहत आप अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं. अगर आपको लगातार 2 महीने से ज्यादा समय तक सैलरी नहीं मिली है, तो भी आप अपने हिस्से का पैसा निकाल सकते हैं.

लोन चुकाने के लिए

अगर आपने घर खरीदने, बनाने या मरम्मत के लिए लोन लिया है, तो आप उसका बकाया मूलधन और ब्याज चुकाने के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. EPFO के नियम (पैरा 68BB) के मुताबिक, इसके लिए कम से कम 10 साल की EPF सदस्यता जरूरी है. आप 36 महीने की बेसिक सैलरी और DA या कर्मचारी-नियोक्ता के कुल कंट्रीब्यूशन या बकाया लोन राशि (जो भी कम हो) निकाल सकते हैं.

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