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शांति विधेयक को जल्दबाजी में पारित किया गया, जयराम रमेश का सरकार पर आरोप

शांति विधेयक को जल्दबाजी में पारित किया गया, जयराम रमेश का सरकार पर आरोप
शांति विधेयक को जल्दबाजी में पारित किया गया, जयराम रमेश का सरकार पर आरोप

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश. (फाइल फोटो)

राज्यसभा में विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद, संसद ने गुरुवार को भारत के परिवर्तन के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास (शांति) विधेयक को पारित कर दिया, जिससे भारत के कड़ाई से नियंत्रित परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी और विदेशी भागीदारी के द्वार खुल गए. यह विधेयक परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 का स्थान लेता है और निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति देता है, जबकि विदेशी कंपनियां भारतीय संस्थाओं के साथ साझेदारी के माध्यम से इसमें भाग ले सकती हैं.

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि पिछले सत्र में, निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति देने के लिए शांति विधेयक को संसद में जल्दबाजी में पारित किया गया. राज्यसभा में अपने भाषण में मैंने कहा था कि शांति विधेयक पसंदीदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है. अब हमें शांति का असली अर्थ समझ आ गया है.

परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाएंगे

वहीं इस विधेयक को लेकर सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य अपने विकसित भारत कार्यक्रम के तहत 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को लगभग 10 गुना बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है. भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो वर्तमान में सरकारी स्वामित्व वाली ‘न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ के स्वामित्व और संचालन में हैं, की कुल क्षमता 8.8 गीगावाट है.

रॉयटर्स ने पिछले साल बताया था कि सरकार टाटा पावर, अडानी पावर और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी घरेलू कंपनियों से लगभग 26 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने की योजनाओं पर विचार कर रही है. विपक्षी दलों ने विधेयक पर लगातार हमले करते हुए चेतावनी दी कि यह सुरक्षा उपायों को कमजोर करता है और जनहित की बजाय निजी लाभ को प्राथमिकता देता है.

दिखावे को प्राथमिकता देने का आरोप

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बीजेपी पर नीति निर्माण में सार के बजाय दिखावे को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया. रमेश ने कहा कि बीजेपी पहले एक संक्षिप्त नाम खोजती है और फिर उसके आधार पर अधिनियम या नीति बना देती है, उन्होंने मजबूत कानून निर्माण और गंभीर संसदीय जांच की कीमत पर प्रमुख योजनाओं के ब्रांडिंग के प्रति जुनून का उपहास किया.

राजनीतिक संघर्ष को किया याद

बहस के दौरान बोलते हुए, जयराम रमेश ने 2008 के भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते पर हुए राजनीतिक संघर्ष को याद किया, जिसका उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सबसे कड़ा विरोध किया था. रमेश ने अगस्त 2008 के बीजेपी के 52 पृष्ठों के दस्तावेज का हवाला दिया, जिसका शीर्षक था बीजेपी भारत-अमेरिका परमाणु समझौते का विरोध क्यों कर रही है? उन्होंने कहा कि इसमें तर्क दिया गया था परमाणु ऊर्जा का कोई उज्ज्वल भविष्य नहीं है.

भारत और अमेरिका के बीच 2008 का समझौता

उन्होंने आगे कहा, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच 2008 के समझौते ने कई रास्ते खोले, और इसका एक परिणाम यह विधेयक है. यह विधेयक उसी 2008 के समझौते के कारण संभव हो पाया है, जिसका आपने विरोध किया था. रमेश ने कहा कि यह विधेयक तीन स्तंभों पर आधारित है: निजी क्षेत्र की भागीदारी, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व ढांचे के तहत परमाणु दायित्व, और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड.

परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण विधेयक

नियमन के विषय पर उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा देना एक सकारात्मक कदम है, और उन्होंने याद दिलाया कि 2011 के परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण विधेयक के माध्यम से किया गया ऐसा ही प्रयास कानून बनने में विफल रहा था. उनकी आलोचना परमाणु दायित्व में प्रस्तावित परिवर्तनों पर केंद्रित थी. जयराम रमेश ने अगस्त 2010 में तत्कालीन बीजेपी नेताओं अरुण जेटली और जसवंत सिंह द्वारा परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम के पारित होने के दौरान संसद में दिए गए भाषणों का हवाला दिया.

आप यू-टर्न लेने में माहिर

उन्होंने आगे कहा कि परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में आपने जो संशोधन लाया है, वह अरुण जेटली और जसवंत सिंह के कथनों के बिल्कुल विपरीत है. तो हमें बताइए आप इसमें संशोधन क्यों कर रहे हैं? आप अरुण जेटली के योगदान को क्यों नकार रहे हैं? आप जसवंत सिंह की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? रमेश ने कहा कि कांग्रेस को छोड़िए, यह आपका अपना योगदान था. 2010 का वह कानून जिसमें आप संशोधन कर रहे हैं, आपका ही कानून था. आप यू-टर्न लेने में माहिर हैं.

उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मजबूरी है? क्या यह अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करने के लिए है? या निजी कंपनियां आपको इसमें संशोधन करने के लिए मजबूर कर रही हैं? कृपया सदन को विश्वास में लें. आप 15 साल बाद यह संशोधन क्यों ला रहे हैं?

निजी कंपनियों को लाभ

रमेश ने सरकार के उस दृष्टिकोण को भी चुनौती दी, जिसमें विकसित भारत कार्यक्रम के तहत परमाणु क्षमता को आज के लगभग 8 या 9 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने की बात कही गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक मुख्य रूप से निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है. उन्होंने कहा कि मेरा सीधा आरोप है कि यह विधेयक केवल निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए है – ताकि उनकी भूमिका बढ़ाई जा सके. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह विदेशों से प्रौद्योगिकी आयात करने के बजाय भारत के स्वदेशी 700 मेगावाट रिएक्टरों का मानकीकरण और विस्तार करे.

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