Jacqueline Fernandez: जैकलीन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में HC के फैसले को चुनौती

Jacqueline Fernandez: जैकलीन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में HC के फैसले को चुनौती

जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वजह वही पुरानी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामला है. जिसमें एक्ट्रेस ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें अपने खिलाफ दर्ज FIR और चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है. जिसमें 22 सितंबर यानी सोमवार को जस्टिम ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई करेगी. पर क्यों आखिर एक्ट्रेस को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा? जानिए.

दरअसल यह पूरा मामला महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस का है. जिसमें उन्होंने ED की ओर से दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी. पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. जिस पर ED ने कहा कि विशेष अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. इसलिए उनकी याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है.

जैकलीन ने खटखटाया SC का दरवाजा

दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन की याचिका को खारिज कर दिया है. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. साथ ही हाईकोर्ट में एक्ट्रेस ने कहा था कि जो भी उनपर आरोप लगाए गए हैं, वो सभी झूठे हैं. उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक हिस्ट्री के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी. यहां तक कि जैकलीन के वकील ने भी तर्क दिया कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि सुकेश से मिले तोहफे अपराध से हासिल किए पैसों से खरीदे थे. दरअसल ED ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन को भी सह-आरोपी बनाया है.

ED की तरफ से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में क्लियर कहा गया है कि जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर को आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होने की जानकारी थी. जिसके बावजूद जैकलीन ने सुकेश से कपड़े, गड़ियां, ज्वैलरी और महंगे गिफ्ट लिए थे. ऐसे में एक्ट्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में ही सबसे पहले याचिका दायर की थी. जिसमें ED के केस को खारिज करने के साथ ही लोअर कोर्ट में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी. पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.