जैकलीन फर्नांडीज को SC से राहत नहीं, 200 करोड़ वाले ED केस में जारी रहेगा ऐक्शन


नई दिल्ली: ऐक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ ईडी की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने सोमवार को उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। ऐक्ट्रेस का कहना है कि उनका सुकेश चंद्रशेखर से कोई लेना देना नहीं है और उनके खिलाफ दर्ज केस को खत्म किया जाना चाहिए। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जैकलीन के खिलाफ दर्ज ईडी की ओर से केस को खारिज करने से इनकार कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फर्नांडीज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, ‘हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे।’

वकील सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर याचिका में फर्नांडीज ने उच्च न्यायालय के तीन जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की ओर से दर्ज केस रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्नांडीज आरोपी हैं और जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई थीं। दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।

अदालत में अपना पक्ष रखते हुए जैकलीन ने सभी आरोपों को झूठा बताया और कहा कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है और वह निर्दोष हैं। पिछले दिनों विवादों से घिरी रही जैकलीन फर्नांडिस अब अपनी नेकदिली से चर्चा में आई हैं। हाल ही में वे एक ऐसे मासूम बच्चे की मदद करने आगे आईं जो दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित है। मुंबई स्थित समाजसेवी हुसैन मंसूरी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में जैकलीन उस बच्चे संग खेलती नजर आईं।