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दोस्त को नहर में डूबोकर मारा, इजराइली टूरिस्ट से गैंगरेप… होटल मालकिन से भी दरिंदगी; अब 3 हैवानों को फांसी की सजा – Khabar Monkey

दोस्त को नहर में डूबोकर मारा, इजराइली टूरिस्ट से गैंगरेप… होटल मालकिन से भी दरिंदगी; अब 3 हैवानों को फांसी की सजा – Khabar Monkey
दोस्त को नहर में डूबोकर मारा, इजराइली टूरिस्ट से गैंगरेप... होटल मालकिन से भी दरिंदगी; अब 3 हैवानों को फांसी की सजा

तीनों दोषियों को फांसी की सजा.

कर्नाटक में हम्पी के बहुचर्चित गैंगरेप और हत्या मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. गंगावती स्थित जिला सत्र न्यायालय ने सोमवार (16 फरवरी, 2026) को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. इन दरिंदों ने न केवल एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि विरोध करने पर एक युवक की हत्या भी कर दी थी.

न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नायक ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभ (Rarest of Rare) करार देते हुए दोषी मल्लेश उर्फ हांडी मल्लेश, चैतन्य साई और शरणप्पा को फांसी की सजा मुकर्रर की. पूरी कानूनी प्रक्रिया वारदात के महज 11 महीने के भीतर पूरी की गई, जो भारतीय न्याय प्रणाली में त्वरित न्याय की एक मिसाल है.

खौफनाक रात की पूरी कहानी

यह रूह कंपा देने वाली घटना 6 मार्च 2025 की रात हुई थी. इजराइल की एक युवती, अमेरिका का एक युवक (डैनियल), नासिक का पंकज और ओडिशा का बिबास कर्नाटक के ऐतिहासिक स्थल हम्पी घूमने आए थे. वे वहां अंबिका नाइक के होमस्टे में ठहरे थे.

उसी रात, तुंगभद्रा नहर के किनारे रंगपुरा गंगम्मा मंदिर के पास वे एक छोटा सा संगीत कार्यक्रम कर रहे थे. साथ में होटल संचालिका भी थी. तभी तीनों आरोपी वहां पहुंचे. पहले उन्होंने पेट्रोल दिलाने के बहाने 100 रुपये मांगे. जब पर्यटकों ने पैसे देने से इनकार किया, तो आरोपियों ने हैवानियत शुरू कर दी.

नहर में धकेला और फिर की दरिंदगी

आरोपियों ने पंकज, डैनियल और बिबास पर हमला कर उन्हें पास की उफनती तुंगभद्रा नहर में धकेल दिया. इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद विदेशी महिला और एक अन्य भारतीय युवती (होटल संचालिका) के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उनका सामान लूट लिया. नहर में फेंके गए लोगों में से पंकज और डैनियल तो किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन ओडिशा का रहने वाला बिबास पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

अदालत की सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने 6 फरवरी को ही तीनों को दोषी करार दे दिया था और सजा सुरक्षित रख ली थी. सोमवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेशी मेहमानों के साथ ऐसी क्रूरता न केवल अपराध है, बल्कि देश की छवि पर भी प्रहार है. इस फैसले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

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