
Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में जेल में बंद पहली महिला आरोपी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है. चंदौसी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने महिला को 1 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. हालांकि, इस हिंसा में शामिल अन्य 79 आरोपी अब भी जेल में बंद हैं और उनमें से किसी को भी जमानत नहीं मिल सकी है.
महिला आरोपी को किया रिहा
संभल जिले में 24 नवंबर को हुई हिंसा के दौरान पत्थरबाजी के आरोप में कुल 80 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिनमें चार महिलाएं भी शामिल थीं. इनमें हिंदूपुर खेड़ा इलाके की रहने वाली फरहाना भी थी, जिसे पुलिस ने पत्थरबाजी में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. वकीलों की ओर से फरहाना की जमानत के लिए लगातार पैरवी की जा रही थी. आखिरकार, CJM कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उसे रिहा करने का आदेश जारी कर दिया. फरहाना की रिहाई 1 लाख रुपये के मुचलके पर हुई है.
79 आरोपी अभी भी जेल में बंद
इस हिंसा में गिरफ्तार किए गए बाकी 79 आरोपी अभी भी जेल में हैं, और अब तक किसी को भी जमानत नहीं मिल सकी है. गुरुवार को पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी.
फरहाना के वकील ने ये कहा
फरहाना के वकील गनी अनवर ने बताया कि हिंसा के बाद उनकी ओर से पुलिस और प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर फरहाना की निर्दोषता की जांच की मांग की गई थी. पुलिस और प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया था. जांच के बाद फरहाना के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने उसे रिहा करने का आदेश दे दिया. गनी अनवर ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने निष्पक्ष तरीके से जांच की है और फरहाना के निर्दोष होने की पुष्टि के बाद ही उसे रिहा किया गया है. हालांकि, अभी भी हिंसा से जुड़े अन्य आरोपी जेल में हैं और उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई जारी है.