अकाउंट में इससे ज्यादा दिखा बैलेंस तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, ये रहा नियम

अकाउंट में इससे ज्यादा दिखा बैलेंस तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, ये रहा नियम

जमा की लिमिट

आप अपने खाते में पैसा जमा करते हैं और करते रहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपको अकाउंट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से उस हमेशा नजर रखी जाती है. खाते में एक लिमिट से ज्यादा पैसे होने पर डिपार्टमेंट और नोटिस भेज सकता है. आइए हम और अधिकतम जमा के बारे में सारी जानकारी देते हैं.

हाल ही में हुआ एक मामला इससे जुड़ा सामने आया है. दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक बड़े बैंक लेनदेन से संबंधित छह साल पुराने मामले को खारिज कर दिया है, जो कर विभाग की जांच के दायरे में आ गया था और एक पूर्ण कर लड़ाई में बदल गया था.

परेशानी तब शुरू हुई जब एक करदाता ने अपने बैंक खाते में 8.68 लाख रुपये जमा किए और उन्हें आयकर विभाग का नोटिस मिला. शुरुआत में, कर अधिकारी ने इस मामले को “सीमित जांच” का एक साधारण मामला माना एक ऐसा आकलन जिसका उद्देश्य केवल जमा की गई नकदी के स्रोत की पुष्टि करना था.

क्या आया फैसला ?

हालांकि, मामले के मूल्यांकन अधिकारी ने कार्यवाही के दौरान मामले को एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया और आयकर अधिनियम की धारा 44AD के तहत कार्यवाही शुरू की, इसे अनुमानित व्यावसायिक आय मानते हुए. यह धारा संबंधित धनराशि को व्यावसायिक लाभ मानती है. कुमार ने यह मामला आयकर आयुक्त (अपील) या सीआईटी (ए) के पास ले गए, लेकिन उनका मामला खारिज कर दिया गया. हार न मानते हुए, करदाता ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) का रुख किया और 22 सितंबर, 2025 को आखिरकार उनकी जीत हुई. आईटीएटी ने फैसला सुनाया कि ऐसा विस्तार कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है. हालांकि, यह मामला आपके बैंक खाते में बड़ी नकदी राशि जमा करने के दुष्परिणामों को प्रकाश में लाता है. यहां बताया गया है कि आप बैंक जमा पर कर नोटिस से कैसे बच सकते हैं.

क्या बैंक जमा पर कर लगता है?

आपके बैंक खाते में जमा नकदी पर आमतौर पर कर नहीं लगता है, लेकिन ऐसे लेनदेन सबसे अधिक चिंताजनक लेनदेनों में से हैं, क्योंकि इनमें अक्सर औपचारिक वित्तीय प्रणाली में बेहिसाब धन जमा होने का संकेत मिलता है. बैंकों और सहकारी बैंकों को यह आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये या उससे अधिक जमा करता है तो वह आयकर विभाग को इसकी सूचना दे . यह सीमा पैन से जुड़े करदाता के सभी खातों पर संचयी रूप से लागू होती है. अगर आप अपने बैंक खाते में असामान्य रूप से ज़्यादा नकदी जमा करते हैं, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिलने की संभावना है. कर विभाग जमा राशि के स्रोत की जाँच करने का हकदार है और आपको कर अधिकारी को जवाब लिखकर लेन-देन की जानकारी देनी होगी.

ऐसे रहें सेफ

अगर आप बैंक जमा पर टैक्स नोटिस से बचना चाहते हैं , तो बेहतर होगा कि आप सीमा के भीतर ही रहें. अगर आप बड़ी रकम जमा करते हैं, तब भी आपको लेन-देन की व्याख्या करने वाले दस्तावेज तैयार रखने चाहिए ताकि नोटिस मिलने पर आप टैक्स अधिकारी को आसानी से जवाब दे सकें. यदि आपको कोई नोटिस प्राप्त होता है, तो कानूनी परेशानी से बचने के लिए आपको लेनदेन के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा.

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