Celebi’s Security Clearance Order: तुर्किए की विमानन कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सेलेबी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा सरकार का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है. जस्टिस सचिन दत्ता की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 मई को याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के भारत सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. याचिका तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दी थी. याचिका में विमानन नियामक BCAS द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि, 15 मई को भारत सरकार ने तुर्किए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation) ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए तुर्की एयरपोर्ट की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस की सिक्योरिटी क्लीयरेंस रद्द कर दी थी. सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस भारत के 8 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विस देती है.
तुर्किए द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद सुरक्षा मंजूरी रद्द की गई थी. सीमा पर तनाव के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन भेजने के बाद भारत में तुर्किए का पुरजोर विरोध हुआ था. तुर्किए से आयात समानों का भी देशभर में बहिष्कार किया गया था.
टर्की सेब से लेकर ड्रायफ्रूट और मार्बल ले लेकर अन्य सामना तक का विरोध किया गया था. इतना ही नहीं, पाक को ड्रोन भेजने की घटना के बाद दिल्ली की JNU और यूपी की कानपुर यूनिवर्सिटी ने तुर्किए की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता भी तोड़ दिया.
ग्राउंड हैंडलिंग की देखरेख करती है कंपनी
सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो टर्मिनल कार्यों की देखरेख करते हैं. केंद्रीय प्राधिकरण के वकील ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए विमानन सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व खतरे की ओर इशारा किया था.
सेलेबी भारतीय विमानन क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है तथा इसमें 10,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं. यह नौ हवाई अड्डों पर अपनी सेवाएं प्रदान करती है. बीसीएएस ने अपने आदेश में कहा था, “राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है.”