Business

आसमान में मनमानी? इंडिगो के खिलाफ CCI का बड़ा एक्शन, जांच के दिए आदेश

आसमान में मनमानी? इंडिगो के खिलाफ CCI का बड़ा एक्शन, जांच के दिए आदेश

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऑपरेशनल अड़चनों के कारण दिसंबर में हजारों उड़ानें कैंसिल किए जाने के मामले में बुधवार को देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया. घटना के करीब दो महीने बाद जारी इस आदेश में सीसीआई ने कहा कि बड़ी संख्या में उड़ानें कैंसिल कर इंडिगो ने अपनी निर्धारित क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाजार से हटा लिया, जिससे कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा हुई और व्यस्त मांग के दौरान यात्रियों की हवाई यात्रा तक पहुंच सीमित हुई. आयोग ने कहा कि किसी प्रभुत्वशाली कंपनी की तरफ से ऐसे आचरण को प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा चार (2)(बी)(आई) के तहत सेवाओं की आपूर्ति सीमित करने के रूप में देखा जा सकता है. प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा चार बाजार में दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है.

2,507 फ्लाइट हुई थीं कैंसिल

सीसीआई ने कहा कि प्रथम दृष्टया इंडिगो का यह आचरण भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता प्रतीत होता है. इसके मद्देनजर आयोग ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अपने महानिदेशक को निर्देश दिए हैं. आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा कि दिसंबर की शुरुआत में इंडिगो को बड़े स्तर पर परिचालन बाधाओं का सामना करना पड़ा था. इसके बाद नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन के 10 फरवरी तक लागू शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम में 10 प्रतिशत की कटौती कर दी थी. सीसीआई के मुताबिक, तीन से पांच दिसंबर के बीच इंडिगो की 2,507 उड़ानें रद्द की गईं जबकि 1,852 उड़ानें विलंब से रवाना हुईं. इस दौरान देशभर के हवाई अड्डों पर तीन लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए.

लगाया था जुर्माना

आदेश में कहा गया है कि निर्धारित क्षमता के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बराबर हजारों उड़ानें रद्द करके, इंडिगो ने प्रभावी रूप से बाजार से अपनी सेवा रोक दी, जिससे कृत्रिम कमी पैदा हुई और मांग के चरम समय में उपभोक्ताओं की हवाई यात्रा तक पहुंच सीमित हो गई. 17 जनवरी को, डीजीसीए ने दिसंबर में हुई उड़ान व्यवधानों के लिए कुल 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और सीईओ पीटर एल्बर्स और दो अन्य सीनियर अधिकारियों को भी लापरवाही के लिए चेतावनी दी. इसने एयरलाइन को दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधारों को सुनिश्चित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया.

Khabar Monkey
the authorKhabar Monkey