
बिहार सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके विवाह पर आने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए बिहार कन्या विवाह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, विवाह के समय लड़कियों के परिवारों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस पहल का उद्देश्य परिवारों को लड़कियों के विवाह को तब तक विलम्बित करने के लिए प्रोत्साहित करना है जब तक कि वे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर लेतीं।
Bihar Kanya Vivah Yojana
बिहार सरकार ने राज्य की गरीब बेटियों की शादी के खर्च को कम करने के लिए ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ शुरू की है. इस योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक मदद देती है ताकि उनकी शादी आसानी से हो सके। बिहार कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करना और 18 वर्ष की उम्र के बाद ही विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके बाल विवाह को हतोत्साहित करना है। यह योजना यह भी सुनिश्चित करती है कि लड़की के विवाह से उसके परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम हो।

बिहार कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता
बिहार कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- आवेदक का बिहार का निवासी होना चाहिए।
- लड़की की उम्र विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- लड़की के परिवार की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- उम्र प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र)।
- विवाह प्रमाण पत्र या शादी का कार्ड।
- आवेदक के बैंक खाते की जानकारी।