बिना अनुमति लगाया सबमर्सिबल? हो जाइए सावधान! लगेगा भारी जुर्माना, हो सकती है जेल! “ >.

उत्तर प्रदेश में पानी की कमी और भूगर्भ जल के लगातार घटते स्तर को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अगर आप अपने घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल या किसी भी जगह पर सबमर्सिबल पंप लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के सबमर्सिबल लगाने पर भारी जुर्माना और सजा दोनों हो सकती हैं।

बिना अनुमति लगाया सबमर्सिबल? हो जाइए सावधान! लगेगा भारी जुर्माना, हो सकती है जेल! “ >.

क्यों जरूरी है यह अनुमति?

प्रदेश में भूजल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो रही है। पानी के अनियंत्रित दोहन से आने वाले समय में हालात और भी खराब हो सकते हैं। इसी को रोकने के लिए सरकार ने नियम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना एनओसी (No Objection Certificate) के सबमर्सिबल पंप नहीं लगा सकेगी।

किन्हें लेनी होगी अनुमति?

यह नियम हर किसी पर लागू होगा, चाहे वह व्यक्ति विशेष हो या कोई संस्था। खासतौर पर ये नियम इन जगहों पर लागू होंगे:

  • घरों और अपार्टमेंट्स में
  • होटल, लॉज और रेस्टोरेंट में
  • फैक्ट्री और इंडस्ट्री में
  • अस्पतालों और स्कूलों में
  • मॉल, वॉटर पार्क और बड़े कॉम्प्लेक्स में

अब इन सभी को सरकार द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल “निवेश मित्र पोर्टल” पर जाकर आवेदन करना होगा और एनओसी प्राप्त करनी होगी।

बिना अनुमति पंप लगाने पर सख्त कार्रवाई

अगर किसी ने बिना अनुमति के सबमर्सिबल पंप लगाया और पानी का दोहन किया, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

  • जुर्माना: 2 लाख से 5 लाख रुपये तक
  • सजा: 6 महीने से 1 साल तक की जेल

यह कड़ा कानून इसलिए लागू किया गया है ताकि लोग जल संरक्षण को लेकर ज्यादा जागरूक हों और पानी का अनावश्यक दोहन न करें।

क्या करना होगा आपको?

अगर आप सबमर्सिबल पंप लगाना चाहते हैं, तो पहले “निवेश मित्र पोर्टल” पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें और वहां से एनओसी प्राप्त करें। बिना एनओसी सबमर्सिबल लगाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

सरकार के इस कदम का उद्देश्य भूजल को बचाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसलिए नियमों का पालन करें और जल संरक्षण में अपना योगदान दें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *