
‘किसी लड़की का सिर्फ एक बार पीछा करना उसके पीछे पड़ना नहीं माना जाएगा’, हाईकोर्ट की टिप्पणी “ • ˌ
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी लड़की का एक बार पीछा करना उसके पीछे पड़ना यानी ‘स्टॉकिंग’ नहीं माना जाएगा। यह घटना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354-डी के तहत पीछे पड़ने का अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत…