
यूपी सिरप पर लगा बैन
कफ सिरप लेने से मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीसन फार्मास्युटिकल के कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया. उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सोमवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार ने दर्जनों बच्चों की जान लेने वाले कफ सिरप को बैन कर दिया है.
इस आदेश में अगली सूचना तक सरकारी और निजी संस्थानों में कफ सिरप के आयात और निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. अधिकारियों ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने पर ज़ोर दिया है.
यूपी सरकार ने जारी की एडवाइजरी
ब्रजेश पाठक ने ANI को बताया, “यह बहुत दुखद है कि कफ सिरप पीने से कई बच्चों की जान चली गई है. हमारी सरकार ने कभी ऐसा कफ सिरप नहीं खरीदा, हमने राज्य के लोगों से इस तरह के कफ सिरप का सेवन न करने की अपील करते हुए एक एडवाइजरी भी जारी की है. हमने राज्य में इस कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है.”
यह प्रतिबंध स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मा द्वारा बनाए जा रहे कोल्ड्रिफ कफ सिरप में निर्धारित सीमा से ज्यादा डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) पाए जाने के बाद लगाया गया है. डीईजी एक जहरीला पदार्थ है जिसका इस्तेमाल औद्योगिक सॉल्वैंट्स में किया जाता है और यदि थोड़ी मात्रा में भी निगला जाए तो यह घातक हो सकता है.
कई राज्य में लगा बैन
इससे पहले रविवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना और केरल समेत कई राज्यों ने एडवाइजरी जारी कर कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (SDSCO) ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई करेगा.
मध्य प्रदेश सरकार ने जांच पूरी होने के बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पीड़ित परिवार को 50-50 लाख मुआवजे की मांग की है.