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एक सिपाही दोषी, दूसरा बरी… 8 साल बाद विवेक तिवारी मर्डर में फैसला; पत्नी बोलीं- निराशाजनक​

लखनऊ के बहुचर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड में करीब 8 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. जिला अदालत ने आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी को गैरइरादतन हत्या का दोषी माना है, जबकि दूसरे आरोपी सिपाही संदीप कुमार को बरी कर दिया गया है. हालांकि कोर्ट के फैसले से विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी […]

लखनऊ के बहुचर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड में करीब 8 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. जिला अदालत ने आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी को गैरइरादतन हत्या का दोषी माना है, जबकि दूसरे आरोपी सिपाही संदीप कुमार को बरी कर दिया गया है. हालांकि कोर्ट के फैसले से विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है.

दरअसल, 29 सितंबर 2018 की रात लखनऊ में एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी. इस घटना ने पूरे प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली और कानूनव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे. गोमतीनगर विस्तार इलाके में मकदूमपुर पुलिस चौकी के पास सिपाही प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार ने विवेक तिवारी की कार को रोकने की कोशिश की थी. पुलिस के मुताबिक कार नहीं रुकी और टक्कर की स्थिति बनी.

विवेक तिवारी को मारी गई थी गोली

इसी दौरान प्रशांत चौधरी ने गोली चला दी. गोली विवेक तिवारी को लगी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. विवेक तिवारी की सहकर्मी सना खान की शिकायत पर गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. घटना के बाद दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया. मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई. जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल हुई और लखनऊ की जिला अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई.

पत्नी बोली ये निराशाजनक

लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद 6 अगस्त को मामले में अंतिम बहस पूरी हुई और अब गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए प्रशांत चौधरी को गैरइरादतन हत्या का दोषी माना, जबकि संदीप कुमार को बरी कर दिया, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद विवेक तिवारी का परिवार एक बार फिर सवालों के साथ खड़ा है. विवेक की पत्नी कल्पना तिवारी ने फैसले पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन फैसला उनके लिए निराशाजनक है.

‘प्रशांत चौधरी ट्रेंड सिपाही था’

कल्पना ने कहा कि अगर फांसी की सजा नहीं होती, तो कम से कम आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए थी. कल्पना तिवारी ने कहा, ‘प्रशांत चौधरी ट्रेंड सिपाही था.. ऐसे में उससे गोली चलाने में गलती कैसे हो सकती है? मेरे पति को गोली मारकर हत्या की गई थी… दोनों सिपाही मौके पर मौजूद थे.’ कल्पना तिवारी ने दूसरे आरोपी संदीप कुमार को बरी किए जाने पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि दोनों सिपाहियों की गलती बराबर थी.

हाई कोर्ट जा सकती हैं कल्पना

कल्पना तिवारी ने कहा कि अब वह अपने बच्चों को क्या जवाब देंगी. कल्पना ने साफ कर दिया है कि वह जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी. करीब 8 साल पुराने इस मामले में कोर्ट का फैसला तो आ गया है, लेकिन विवेक तिवारी के परिवार ने इसे अंतिम न्याय नहीं माना है. कल्पना तिवारी अब ऊपरी अदालत में अपील की तैयारी कर रही हैं. लिहाजा इस मामले की कानूनी लड़ाई अभी आगे भी जारी रह सकती है.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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