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ड्राइविंग लाइसेंस को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए ये कोर्स अनिवार्य… UP में क्या है ये नियम?​

UP Driving License Rule: उत्तर प्रदेश में सस्पेंड हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया नियम लागू किया गया है. प्रदेश में अब लाइसेंस सस्पेंड होने की स्थिति में ट्रेनिंग सेंटर में रिफ्रेशर कोर्स करना होगा. राज्य की राजधानी लखनऊ में शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर घसियारी मंडी के प्रिंस सोनकर और विकास […]

UP Driving License Rule: उत्तर प्रदेश में सस्पेंड हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया नियम लागू किया गया है. प्रदेश में अब लाइसेंस सस्पेंड होने की स्थिति में ट्रेनिंग सेंटर में रिफ्रेशर कोर्स करना होगा. राज्य की राजधानी लखनऊ में शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर घसियारी मंडी के प्रिंस सोनकर और विकास नगर के सौरभ विश्वकर्मा का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था.

दोनों का लाइसेंस एक माह के लिए सस्पेंड किया गया था. अब निलंबन खत्म हो गया है, लेकिन सारथी पोर्टल पर डीएल एक्टिवेट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों ने ट्रेनिंग सेंटर में रिफ्रेशर कोर्स का प्रशिक्षण नहीं लिया है. अब बिना रिफ्रेशर कोर्स किए उनका डीएल मान्य नहीं होगा. नए नियम के तहत इन दोनों को ही नहीं, बल्कि लखनऊ में एक हजार से अधिक लोगों को निलंबित ड्राइविंग लाइसेंस को सक्रिय कराने के लिए रिफ्रेशर कोर्स करना होगा.

परिवाहन विभाग की ओर से क्या बताया गया?

परिवाहन विभाग के अधिकारियों की ओर से जानकारी दी है कि डिएल संस्पेंड होने पर ट्रेनिंग सेंटर में रिफ्रेशर कोर्स करने का नियम लखनऊ समेत राज्य के उन तमाम जिलों में लागू कर दिया गया है, जहां रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू हो चुकी है. जहां ये व्यवस्था अभी नहीं है, वहां भी ये जल्द लागू की जाएगी. प्रशिक्षण के अंतर्गत सात कोर्स हैं. ये कोर्स 2 दिन से डेढ़ माह तक होंगे.

इस कोर्स से होगा क्या लाभ?

कोर्स से लाभ ये होगा कि ड्राइविंग सीखकर आटोमेटेड टेस्टिंग ट्रैक आसानी से पार किया जा सकेगा. हालांकि अभी वो लोग ही ये कोर्स करेंगे, जिनका डीएल सस्पेंड किया गया है, लेकिन सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने सभी मामलों में रिफ्रेशर कोर्स अनिवार्य करने की योजना बनाई है. एक हजार में होने वाले इस कोर्स का औपचारिक ऐलान अभी मंत्रालय की ओर से नहीं किया गया है.

केंद्र की योजना के तहत दो दिन में 10 घंटे का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा. सरकारी वाहन चालकों को हर पांच साल पर इस प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य किया जाएगा.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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