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बागपत पुलिस का बड़ा एक्शन… हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र किरठल की 3.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क​

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और प्रदेश स्तर पर चिन्हित अपराध माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. थाना रमाला और छपरौली पुलिस की संयुक्त टीम ने गैंग लीडर धर्मेंद्र उर्फ धर्मेंद्र किरठल की करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है. पुलिस के अनुसार यह […]

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और प्रदेश स्तर पर चिन्हित अपराध माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. थाना रमाला और छपरौली पुलिस की संयुक्त टीम ने गैंग लीडर धर्मेंद्र उर्फ धर्मेंद्र किरठल की करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है. पुलिस के अनुसार यह संपत्ति अपराध से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थी. कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत जिलाधिकारी बागपत के आदेश पर की गई है.

पुलिस के मुताबिक, ग्राम किरठल निवासी धर्मेंद्र पुत्र रामपाल प्रदेश स्तर पर चिन्हित अपराध माफिया ID03 गैंग का सरगना है. उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 55 आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं. उसका आपराधिक इतिहास हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और गुंडा एक्ट समेत कई गंभीर अपराधों से जुड़ा हुआ है.

हत्यामारपीट समेत कई केस

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, धर्मेंद्र के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं. इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, लूट, डकैती, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. इसके अलावा उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है.

रमाला थाना पुलिस के अनुसार धर्मेंद्र किरठल के खिलाफ दर्ज मुकदमे के तहत कार्रवाई के दौरान उसकी संपत्तियों की जांच शुरू की गई थी. जांच में पुलिस ने उसकी आय और संपत्ति के स्रोतों की पड़ताल की. पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि धर्मेंद्र ने कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन का इस्तेमाल कर बड़ी मात्रा में कृषि भूमि खरीदी थी.

पुलिस ने कुर्क की संपत्ति

जांच के बाद पुलिस ने कुल 8130 वर्ग मीटर कृषि भूमि को चिह्नित किया. इसमें 5880 वर्ग मीटर और 2250 वर्ग मीटर के दो भूखंड शामिल हैं. इन दोनों संपत्तियों की वर्तमान बाजार कीमत करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने इसे गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए कुर्की की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार की. जिलाधिकारी बागपत अस्मिता लाल के आदेश के बाद रमाला पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पूरी की. इस दौरान पुलिस ने नियमानुसार संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई से संबंधित प्रक्रिया पूरी की.

अवैध संपत्ति जब्त

बागपत पुलिस इस कार्रवाई को संगठित अपराध और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की एक बड़ी कार्रवाई मान रही है. पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधियों की पहचान कर उनकी अवैध कमाई और उससे अर्जित संपत्तियों की लगातार जांच की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि संगठित अपराध और अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ बागपत पुलिस का अभियान लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि कानून के तहत अपराधियों की अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी अपराध और माफिया गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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