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कार खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! ITR में ऐसे वापस लें ₹10,000 का रिफंड​

अगर आपने वित्त वर्ष 202526 के दौरान 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कीमत की नई कार खरीदी है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आप कम से कम 10,000 रुपये या उससे ज्यादा का टैक्स रिफंड हासिल कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको ITR में कार खरीद […]

अगर आपने वित्त वर्ष 202526 के दौरान 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कीमत की नई कार खरीदी है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आप कम से कम 10,000 रुपये या उससे ज्यादा का टैक्स रिफंड हासिल कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको ITR में कार खरीद पर कटे 1% TCS का सही तरीके से दावा करना होगा. कई लोग इस टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना भूल जाते हैं, जिससे उनका पैसा सरकार के पास ही रह जाता है.

क्या होता है 1% TCS?

आयकर नियमों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये से अधिक कीमत की नई कार खरीदता है, तो कार डीलर को पूरी बिक्री कीमत का 1% TCS वसूलकर सरकार के पास जमा करना होता है. यह कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं है, बल्कि आपके PAN के नाम पर जमा होने वाला टैक्स होता है, जिसे बाद में ITR भरते समय एडजस्ट या रिफंड के रूप में वापस लिया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर, यदि आपने 10 लाख रुपये की कार खरीदी है, तो 10,000 रुपये TCS कटेगा. वहीं 20 लाख रुपये की कार खरीदने पर 20,000 रुपये TCS जमा होगा.

कैसे करें TCS का दावा?

ITR भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार डीलर ने आपके PAN के खिलाफ TCS सरकार के पास जमा किया है. इसके लिए आप Form 26AS और Annual Information Statement में एंट्री चेक कर सकते हैं. यदि वहां TCS की जानकारी नहीं दिख रही है, तो तुरंत अपने डीलर से संपर्क करें.

ITR दाखिल करते समय ‘Taxes Paid’ या ‘TCS Credit’ सेक्शन में इस TCS की जानकारी भरनी होगी. यदि आपकी कुल टैक्स देनदारी कटे हुए TCS से कम है, तो बची हुई राशि रिफंड के रूप में आपके बैंक खाते में आ जाएगी. अगर टैक्स देनदारी ज्यादा है, तो यह राशि आपके टैक्स भुगतान में एडजस्ट हो जाएगी.

ये दस्तावेज जरूर रखें

TCS का दावा करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें. इनमें कार खरीद का इनवॉइस, Form 27D , Form 26AS और AIS शामिल हैं. इन दस्तावेजों की मदद से आप आसानी से यह साबित कर सकते हैं कि आपके नाम पर TCS जमा हुआ है.

इन बातों का रखें ध्यान

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि ITR भरते समय केवल आय और टैक्स देनदारी ही नहीं, बल्कि TDS और TCS जैसी टैक्स क्रेडिट एंट्री भी ध्यान से जांचनी चाहिए. कई बार छोटीसी गलती या जानकारी की कमी के कारण हजारों रुपये का रिफंड छूट जाता है. इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले Form 26AS और AIS का मिलान जरूर करें.

अगर आपने FY26 में 10 लाख रुपये से महंगी कार खरीदी है, तो ITR दाखिल करते समय 1% TCS का दावा करना न भूलें. इससे आपको कम से कम 10,000 रुपये या उससे अधिक का टैक्स रिफंड मिल सकता है, जो सीधे आपके बैंक खाते में जमा होगा.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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