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AI और डीपफेक के खिलाफ नागा चैतन्य को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, पहचान के दुरुपयोग पर जारी किए समन

दिल्ली हाई कोर्ट ने तेलुगु अभिनेता नागा चैतन्य के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने अज्ञात आरोपियों को समन जारी किया और संकेत दिया कि जल्द ही अंतरिम आदेश भी जारी किया जाएगा। यह कदम तब उठाया गया जब अदालत को दिखाया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनकी पहचान, तस्वीर और नाम का बड़े पैमाने पर गलत और बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा रहा है।

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AI और डीपफेक के खिलाफ नागा चैतन्य को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, पहचान के दुरुपयोग पर जारी किए समन
AI और डीपफेक के खिलाफ नागा चैतन्य को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, पहचान के दुरुपयोग पर जारी किए समन

शुक्रवार को हुई सुनवाई में दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि कई लोगों और संस्थाओं ने नागा चैतन्य की पहचान का बिना अनुमति बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया है। याचिका के अनुसार, उनकी तस्वीर और नाम का उपयोग अश्लील वेबसाइटों, एआई से बनाए गए कंटेंट, डीपफेक वीडियो, मानहानिकारक सामग्री और व्यावसायिक लाभ के लिए बिना उनकी अनुमति के किया जा रहा है।

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अदालत को ऐसे कई उदाहरण दिखाए गए, जिनमें कुछ वेबसाइटें लोगों को आकर्षित करने और ट्रैफिक बढ़ाने के लिए अभिनेता नागा चैतन्य के नाम को आपत्तिजनक और अश्लील सर्च शब्दों के साथ जोड़कर इस्तेमाल कर रही थीं। इसके अलावा, उनकी तस्वीर और पहचान वाले सामान भी बिना अनुमति के ऑनलाइन बेचे जा रहे थे। याचिका में यह भी कहा गया कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी छेड़छाड़ की गई और कथित रूप से मानहानिकारक सामग्री भी इंटरनेट पर फैलाई जा रही है।

याचिका के अनुसार, इस मामले में पहले ही कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मध्यस्थों और सेवा प्रदाताओं को कानूनी नोटिस और शिकायतें भेजी जा चुकी थीं। लेकिन कई संस्थाओं ने या तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया या केवल आंशिक कार्रवाई की। इसके कारण आपत्तिजनक और अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री ऑनलाइन बनी रही और उससे कमाई भी होती रही।

अभिनेता ने अदालत से डायनेमिक इंजंक्शन की भी मांग की है। यह एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है, जिसके तहत अगर भविष्य में उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने वाले नए लिंक (URL) सामने आते हैं, तो उनके खिलाफ हर बार नई याचिका दायर किए बिना ही कार्रवाई की जा सकती है। सुनवाई के अंत में अदालत ने आरोपियों को समन जारी किए और संकेत दिया कि आगे की सुनवाई तक अभिनेता के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश जारी किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को तय की गई है।

पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा है मामला

यह मामला ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ (व्यक्तित्व अधिकारों) से जुड़े मुकदमों की एक बड़ी लहर का हिस्सा है, जिन्हें भारतीय सेलिब्रेटी अपनी पहचान के ऑनलाइन बेरोकटोक गलत इस्तेमाल के खिलाफ दायर कर रहे हैं। करण जौहर, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन भी पहले इसी अदालत में इसी तरह की चिंताओं को लेकर याचिका दायर कर चुके हैं। नागा चैतन्य के पिता नागार्जुन अक्किनेनी ने भी सितंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट से एक अंतरिम आदेश हासिल किया था।

इस आदेश के तहत अदालत ने किसी भी संस्था को उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज और व्यक्तित्व का इस्तेमाल करने से रोक दिया था, जिसमें डीपफेक और जेनरेटिव AI जैसे AI टूल्स के जरिए किया जाने वाला इस्तेमाल भी शामिल है। चिरंजीवी, महेश बाबू और जूनियर NTR जैसे अन्य तेलुगू सितारों ने भी इसी तरह अदालत से अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा हासिल की है।

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