UP News : उत्तर प्रदेश के इस जिले में यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। अब हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा कदम उठाया है।

Uttar Pradesh News: आगरा में वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। यह भी कहा कि पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो फ्यूल नीति को प्रभावी रूप से लागू करें। हेलमेट नहीं पहनने पर आपको ऑफिस में भी नहीं मिलेगा।
आगरा में वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। गुरुवार को आगरा के जिलाधिकारी नगर अनूप कुमार ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने पेट्रोल पंपों पर प्रभावी रूप से नो हेलमेट नो फ्यूल नीति लागू करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सभी स्टेक होल्डर्स को सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
संबंधित को प्रभावी रूप से नो हेलमेट नो फ्यूल नीति को लागू करने के लिए निर्देश दिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को दोपहिया वाहन से आने पर हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। साथियों को भी हेलमेट पहनना होगा। जब अधिकारी या कर्मचारी चार पहिया वाहन से कार्यालय पहुंचते हैं, तो वे मोबाइल फोन नहीं रखें और सभी सहयात्रियों को सीट बेल्ट पहनना चाहिए।
सभा में एडीएम (नगर) ने हेलमेट, सीटबेल्ट न लगाने, मोबाइल फोन और हवाई फोन का प्रयोग, नशे में और गलत दिशा में वाहन चलाना, ओवरस्पीड, स्टंटिंग के खिलाफ परिवहन और पुलिस विभाग को चालान करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की प्रक्रिया को बढ़ाने के निर्देश दिए।
भी कार्यालयों में प्रवेश पर प्रतिबंध
यदि सुरक्षाकर्मी हेलमेट और सीट बेल्ट के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।