Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सीनियर सिटीजंस (senior citizens ) को बड़ी सौगात दी है. वित्त मंत्री ने बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टीडीएस लिमिट (TDS Limit) को बढ़ाने का एलान किया है.
सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस लिमिट को मौजूदा 50000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS कटौती लिमिट बढ़ी
वित्त मंत्री ने कहा, “मैं टीडीएस कटौती योग्य दरों और लिमिट की संख्या को कम करके स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूं. इसके अलावा, बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए टैक्स डिडक्शन के लिए लिमिट रकम (Threshold amounts) को बढ़ाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को मौजूदा लेवल 50,000 रुपये से दोगुना करके 1,00,000 रुपये किया जा जाता है.
12 लाख तक के इनकम पर टैक्स नहीं
सैलरीड टैक्सपेयर्स को भी वित्त मंत्री ने अपने बजट में बड़ी राहत दी है. न्यू इऩकम टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक सालाना इनकम वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्री के इस एलान से 8 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वालों को सालाना 30000 रुपये से लेकर 110000 रुपये तक टैक्स देनदारी के मोर्चे पर बचत होगी. नए इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक, अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. स्लैब रेट पर नजर डालें तो 4 लाख रुपये तक 0% टैक्स, 4 लाख से 8 लाख रुपये तक 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख रुपये तक 10% टैक्स, 12 लाख से 16 लाख रुपये तक 15% टैक्स, 16 लाख से 20 लाख रुपये तक 20% टैक्स, 20 लाख से 24 लाख रुपये से तक 25% टैक्स, 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना होगा.
आ रहा नया इऩकम टैक्स कानून!
वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की अवधि को बढ़ाकर एक साल से चार साल कर दिया गया है. साथ ही वित्त मंत्री बजट सत्र में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाने का एलान किया है.