
दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू होगी. Image Credit source: getty images
दिल्ली में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एडमिशन प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू होगी. दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, वंचित समूह और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है. एडमिशन के लिए अभिभावक 3 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस कोटे के तहत कि उम्र तक के बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन मिलेगा.
दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 19 फरवरी 2025 है. एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिल्ट्रेशन फाॅर्म भरा सकता है. अभिभावक नर्सरी, किंडरगार्टन (केजी) और कक्षा 1 में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
कितनी होनी चाहिए उम्र?
जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार 31 मार्च तक EWS और DG श्रेणियों के तहत छात्रों के लिए प्रवेश की आयु सीमा नर्सरी के लिए तीन से पांच वर्ष, KG के लिए चार से छह वर्ष और कक्षा 1 के लिए पांच से सात वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उम्र सीमा नर्सरी के लिए तीन से सात वर्ष, KG के लिए चार से आठ वर्ष और कक्षा 1 के लिए पांच से नौ वर्ष होनी चाहिए.
कितनी सीटों पर होंगे दाखिले?
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आरक्षित की गई है, जिनमें 22 फीसदी EWS/ डीजी कैटेगरी के लिए और तीन फीसदी दिव्यांग वर्ग के बच्चों के लिए हैं. EWS/ डीजी कैटेगरी के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में कुल करीब 33,665 सीटें हैं. एडमिशन के समय कोई भी स्कूल डोनेशन फीस की मांग नहीं कर सकते हैं. पहला ड्रा 5 मार्च को निकाला जाएगा.
5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए सालाना आय
ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दाखिले के लिए आवेदन करने वाले अभिभावक का सालाना आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. साथ ही दिल्ली राजस्व विभाग से जारी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए. इसके अतिरिक्त विकलांग बच्चों को सरकार द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा. शिक्षा निदेशालय ने कहा कि इनके लिए किसी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है.
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