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8th Pay Commission: क्या 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वालों को नहीं मिलेगा फायदा? सरकार ने बताए नियम

8th Pay Commission: क्या 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वालों को नहीं मिलेगा फायदा? सरकार ने बताए नियम
8th Pay Commission: क्या 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वालों को नहीं मिलेगा फायदा? सरकार ने बताए नियम

आठवां वेतन आयोग

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच एक बड़ा सवाल घूम रहा था कि अगर कोई कर्मचारी 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हो जाता है, तो क्या उसे नए वेतन आयोग के तहत संशोधित पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा? इस मुद्दे पर सरकार ने अब साफ-साफ स्थिति स्पष्ट कर दी है.

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पेंशन में बदलाव अपने आप लागू नहीं हो जाते. यानी सिर्फ वित्त अधिनियम, 2025 पास हो जाने से पेंशन में कोई संशोधन नहीं माना जाएगा. पेंशन से जुड़े सभी फैसले तय नियमों के अनुसार ही लिए जाते हैं, जैसे कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 2021और असाधारण पेंशन नियम, 2023. इन नियमों के तहत ही आगे की कार्यवाही होगी.

दरअसल, वित्त अधिनियम, 2025 के एक प्रावधान को लेकर यह भ्रम पैदा हुआ था कि शायद पुराने और नए पेंशनरों के बीच कोई अंतर किया जा रहा है. कुछ लोगों को लगा कि जो कर्मचारी 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होंगे, वे 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रह सकते हैं. लेकिन सरकार ने इन आशंकाओं को निराधार बताया है.

किसी के साथ नहीं होगा भेदभाव

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को वेतन, भत्तों और पेंशन से संबंधित सिफारिशें देने का अधिकार दिया गया है. यानी आयोग अपनी सिफारिशें देगा और उसके बाद सरकार जब उन्हें स्वीकार करेगी, तभी संबंधित नियमों के अनुसार बदलाव किए जाएंगे. इसका मतलब यह है कि किसी भी पेंशनर के साथ अपने आप भेदभाव नहीं होगा. मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि वित्त अधिनियम, 2025 ने केवल मौजूदा पेंशन नियमों को कानूनी वैधता दी है. इसमें न तो सिविल पेंशन और न ही रक्षा पेंशन में कोई बदलाव किया गया है. इसलिए फिलहाल पुराने और नए पेंशनभोगियों के बीच किसी नए अंतर की बात सही नहीं है.

आधिकारिक वेबसाइट हुई लाइव

इसी बीच 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी शुरू कर दी गई है. सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और आम लोगों से सुझाव मांगने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है. MyGov पोर्टल पर 18 सवालों वाली प्रश्नावली जारी की गई है, जिस पर 16 मार्च तक प्रतिक्रिया दी जा सकती है. इसमें मंत्रालयों, विभागों, कर्मचारी संगठनों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों को भी अपनी राय देने का अवसर दिया गया है. कुल मिलाकर साफ संदेश यह है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वालों को लेकर कोई अलग नियम लागू नहीं किया गया है. अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के आदेशों के बाद ही होगा.

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