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NEET UG 2026: नीट यूजी रजिस्ट्रेशन में एग्जाम सिटी चुनने के नियम में बदलाव, अब पसंदीदा 4 शहरों का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जानें डिटेल्स

NEET UG 2026: नीट यूजी रजिस्ट्रेशन में एग्जाम सिटी चुनने के नियम में बदलाव, अब पसंदीदा 4 शहरों का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जानें डिटेल्स
NEET UG 2026: नीट यूजी रजिस्ट्रेशन में एग्जाम सिटी चुनने के नियम में बदलाव, अब पसंदीदा 4 शहरों का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जानें डिटेल्स

नीट यूजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है.

NEET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नेशनल एलिजबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है, जिसके तहत इच्छुक कैंडिडेट्स 8 मार्च 2026 रात 9 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. वहीं नीट यूजी 3 मई 2026 को प्रस्तावित है. कुल जमा नीट यूजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी है, लेकिन इस बार NTA ने रजिस्ट्रेशन से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है. इसमें एक नियम एग्जाम सिटी चुनने का भी है. यानी NTA ने नीट यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान एग्जाम सिटी चुनने के नियम में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब कैंडिडेट्स को एग्जाम सिटी चुनने के लिए पहले की तरह 4 शहरों वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा.

आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है? जानेंगे कि नीट यूजी में एग्जाम सिटी चुनने का पुराना नियम क्या था? साथ ही जानेंगे कि अब कैसे नीट यूजी रजिस्ट्रेशन के दौरान कैंडिडेट्स को एग्जाम सिटी चुनना होगा.

NEET UG पर एक नजर

देश में MBBS, BAMS, BHMS समेत अन्य मेडिकल ग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन के लिए NTA की तरफ से प्रत्येक साल नीट यूजी का आयोजन किया जाता है. प्रत्येक साल नीट यूजी का सिलेबस जारी होता है, उसके अनुरूप सिंगल शिफ्ट में नीट यूजी आयोजित होती है, जिसमें 20 लाख से अधिक कैंडिडेट्स शामिल होते हैं.

नीट यूजी एग्जाम सिटी चुनने का नियम पहले क्या था?

पूर्व तक नीट यूजी रजिस्ट्रेशन के दौरान कैंडिडेट्स को एग्जाम सिटी चुनने के विकल्प मिलता था. मसलन अगर कोई कैंडिडेट नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो एग्जाम सिटी वाले कॉलम में शहरों का ऑप्शन दिया जाता था. कैंडिडेट्स अपनी सुविधा के अनुसार एग्जाम सिटी के लिए कोई भी यानी पसंदीदा 4 शहरों का चुनाव कर सकते थे. NTA उपलब्धता के आधार पर कैंडिडेट्स को ये एग्जाम सिटी आवंटित करता था.

एड्रेस के हिसाब से एग्जाम सिटी चुनना होगा, 3 विकल्प चुन सकते हैं

NTA ने नीट यूजी 2026 में एग्जाम सिटी चुनने के नियम में बदलाव किया है. नए नियम के तहत कैंडिडेट्स अपने स्थाई और वर्तमान एड्रेस के हिसाब से एग्जाम सिटी का चुनाव कर सकेंगे. मसनल, रजिस्ट्रेशन के दौरान कैंडिडेट्स को अपना स्थाई और वर्तमान एड्रेस की डिटेल्स भरनी होंगी. इसके अनुसार ही आस-पास के शहरों की सूची प्रदर्शित होने लगेगी. शहरों की इस सूची में से कैंडिडेट्स 3 शहरों का चयन एग्जाम सिटी के तौर पर कर सकेंगे.

आधार से होगा क्रास वेरिफिकेशन

इस व्यवस्था का पुख्ता करने के लिए NTA ने आधार कार्ड को आधार बनाया है, जिसके तहत स्थाई और वर्तमान एड्रेस को आधार से क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा. वर्तमान एड्रेस के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं हाेगी. NTA ने स्पष्ट किया है कि एक बार एग्जाम सिटी सिलेक्ट किए जाने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा.कुल जमा ये कोशिश कैंडिडेट्स को उनके घर के पास की लोकेशन में एग्जाम की सुविधा उपलब्ध कराने की है.

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