सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp और Meta से डेटा शेयरिंग पर स्पष्ट हलफनामा मांगा है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने यूजर प्राइवेसी को सर्वोपरि बताया. उन्होंने मेटा की इस पॉलिसी को भ्रामक और आम लोगों के लिए समझने में कठिन बताया है. सीजेआई ने व्हाट्सएप और मेटा को हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें यह लिखा हो कि वे डेटा साझा नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो मामला खारिज कर दिया जाएगा. इसके अलावा आदेश नहीं मानने पर मेटा को केस खारिज की चेतावनी दी गई है.
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