Business

विदेश से सामान लाना हुआ आसान, बजट में सरकार ने इतनी बढ़ाई लिमिट

विदेश से सामान लाना हुआ आसान, बजट में सरकार ने इतनी बढ़ाई लिमिट
विदेश से सामान लाना हुआ आसान, बजट में सरकार ने इतनी बढ़ाई लिमिट

बैगेज रूल 2026

केंद्र सरकार ने बजट 2026 में बैगेज नियमों में बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने रविवार को विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरा फैसला किया है. अब ड्यूटी-फ्री यानी बिना टैक्स के लाए जाने वाले सामान की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है. इससे विदेश से अपने घर सामान लाने वाले लोगों को सीधा फायदा होगा.

रविवार को जारी किए गए बैगेज नियम, 2026 के अनुसार, जमीन के रास्ते को छोड़कर किसी भी दूसरे रास्ते जैसे हवाई या समुद्री मार्ग से भारत आने वाले भारतीय नागरिक या विदेशी पर्यटक 75,000 रुपये तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी दिए ला सकते हैं. यह छूट उसी स्थिति में मिलेगी जब सामान यात्री अपने साथ या अपने निजी बैग में लेकर आए.

कब से लागू होंगे नियम

नए बैगेज नियम, 2026 आज यानी 2 फरवरी की आधी रात से लागू होंगे. ये नियम पिछले 10 साल से चले आ रहे बैगेज नियम, 2016 की जगह लेंगे. भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए भी ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है. पहले यह सीमा 15,000 रुपये थी.

अगर कोई भारतीय नागरिक या पर्यटक एक साल से अधिक समय तक विदेश में रह चुका है, तो भारत लौटते समय उसे गहनों पर भी ड्यूटी-फ्री छूट मिलेगी. महिला यात्री अपने साथ 40 ग्राम तक के गहने बिना ड्यूटी ला सकती हैं. वहीं, पुरुष यात्री या महिला के अलावा कोई अन्य व्यक्ति 20 ग्राम तक के गहने बिना टैक्स ला सकता है. इन नियमों के मुताबिक, गहनों से मतलब ऐसे सजावटी सामान से है जिन्हें लोग आमतौर पर पहनते हैं. ये गहने सोने, चांदी, प्लैटिनम या अन्य कीमती धातुओं से बने हो सकते हैं, चाहे उनमें रत्न लगे हों या न लगे हों.

यह भी पढ़ें- Budget 2026: क्या बढ़ जाएंगे रेल टिकट के दाम? सरकार ने बजट में दिया ये बड़ा संकेत

Khabar Monkey
the authorKhabar Monkey