विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए ओपन और दूरस्थ शिक्षा (open and distance education) और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की अपनी अपडेट लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट के अनुसार, 101 विश्वविद्यालय और 20 श्रेणी-1 संस्थान जुलाई-अगस्त से ओडीएल कार्यक्रम प्रदान करेंगे, जबकि 113 विश्वविद्यालय और 13 अन्य संस्थान ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने के लिए तैयार हैं.
केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालय इन कार्यक्रमों को बिना किसी अतिरिक्त अनुमति के चला सकते हैं. वहीं, डीम्ड विश्वविद्यालयों को ग्रजुएट, मास्टर्स और पोस्ट-डिप्लोमा लेवल के प्रबंधन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और यात्रा और पर्यटन के ऑनलाइन या ओडीएल कोर्स चलाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य है.
छात्रों को प्रवेश देने और प्रवेश डेटा अपलोड करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2025 है. सभी संस्थानों ने यूजीसी के नियमों के अनुसार वेरीफिकेशन करते हुए हलफनामा प्रस्तुत किया है और किसी भी गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी होने की जिम्मेदारी स्वीकार की है.
प्रोग्राम की जानकारी और दिशानिर्देश
ओडीएल पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नीति का पालन करना होगा और शिक्षार्थी सहायता केंद्र (एलएससी) स्थापित करना अनिवार्य है. इसके साथ ही, संस्थानों को प्रवेश योग्यता, प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम अवधि और क्रेडिट आवंटन जैसी यूजीसी आवश्यकताओं का पालन करना होगा.
यूजीसी के अनुसार, ऑनलाइन कार्यक्रमों को किसी फ्रेंचाइजी समझौते के माध्यम से पेश नहीं किया जा सकता। संस्थानों को इन कार्यक्रमों का पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए। श्रेणी-1 के संस्थान तब तक ओडीएल कार्यक्रम चला सकते हैं जब तक उनकी श्रेणी-1 स्थिति बनी रहती है। स्थिति बदलने पर उन्हें कार्यक्रम बंद कर यूजीसी को सूचित करना होगा। पहले से नामांकित छात्र अपने पाठ्यक्रम पूरे कर सकते हैं।
नियमों के पालन की जिम्मेदारी
संस्थानों को यूजीसी के सभी नियमों का पालन करना होगा और कार्यक्रमों का स्वतंत्र प्रबंधन करना अनिवार्य है. किसी भी भ्रामक या गलत जानकारी के लिए संस्थान जिम्मेदार ठहराए जाएंगे.
प्रवेश प्रक्रिया कब तक?
ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया और छात्र डेटा अपलोड 15 अक्टूबर 2025 तक पूरी करनी होगी. कार्यक्रम संरचना और पाठ्यक्रम विवरण यूजीसी के नियमों के अनुरूप होने चाहिए. इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में छात्रों और संस्थानों के लिए पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है. सभी अनुमोदित संस्थानों की डिटेल्ड लिस्ट और विवरण आधिकारिक यूजीसी पोर्टल पर उपलब्ध हैं.