GST Price Cut: जीएसटी की नई दरें आज से लागू, जानें क्या सस्ता और क्या महंगा, यहां देखें पूरी लिस्ट

GST Price Cut: जीएसटी की नई दरें आज से लागू, जानें क्या सस्ता और क्या महंगा, यहां देखें पूरी लिस्ट

जीएसटी स्लैब में बदलाव.

देश में आज नवरात्रि की शुरुआत दोहरी खुशी के साथ हो रही है. इस त्योहारी सीजन के आगाज के साथ ही जीएसटी दरों में बदलाव से कई चीजें आज से सस्ती हो जाएंगी. जिन सामानों पर जीएसटी की दरें बदलने वाली हैं, उनमें रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर गाड़ियों और दवाएं तक शामिल हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है.

जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में माल एवं सेवा कर के चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का फैसला किया है. अब कर की दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी जबकि विलासिता वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू होगी. सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें आज से प्रभावी हो जाएंगी.

साबुन, पाउडर, कॉफी, डायपर, बिस्कुट, घी, तेल होंगे सस्ते

रोजमर्रा की जरूरतों का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली प्रमुख कंपनियों ने जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती की है. ऐसे में आज से साबुन, पाउडर, कॉफी, डायपर, बिस्कुट, घी और तेल जैसी दैनिक जरूरत की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी.

इस कदम से आगामी त्योहारी सत्र, जो नवरात्रि के साथ शुरू होता है, के दौरान खपत में वृद्धि और बिक्री में उछाल आने की उम्मीद है. एफएमसीजी कंपनियों ने जीएसटी 2.0 के लाभों को बिना किसी देरी के उपभोक्ताओं तक पहुंचाया है। इन कंपनियों ने आज से साबुन, शैम्पू, बेबी डायपर, मंजन, रेजर और आफ्टर-शेव लोशन सहित अपने उत्पादों की अधिकतम खुदरा मूल्य की संशोधित सूची जारी की है.

जीएसटी दर में कटौती का लाभ

इसका मकसद उपभोक्ताओं को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दर में कटौती का लाभ देना है. प्रॉक्टर एंड गैंबल, इमामी और एचयूएल जैसी कंपनियों ने नई मूल्य सूची जारी की हैं. इसके बारे में कंपनियों की वेबसाइट के माध्यम से उनके संबंधित वितरकों और उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है.

प्रॉक्टर एंड गैंबल ने अपने उत्पादों की एक संशोधित सूची जारी की है. इसमें उसने विक्स, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, पैम्पर्स (डायपर), जिलेट, ओल्ड स्पाइस और ओरल-बी आदि ब्रांड के उत्पादों की कीमतों में कमी की है.

पीएंडजी इंडिया ने बच्चों के देखभाल से जुड़े उत्पादों के दाम भी कम किए हैं. इन उत्पादों में डायपर पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत और बेबी वाइप्स पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो जाएगा. नई दरें आज से प्रभावी होंगी.

कंपनी जिलेट और ओल्ड स्पाइस की कीमतों में भी कमी करने जा रही है. इमामी बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, नवरत्न आयुर्वेदिक तेल और झंडू बाम आदि की कीमतें भी कम हो रही हैं. एचयूएल ने भी जीएसटी सुधारों के बाद आज से डव शैम्पू, हॉर्लिक्स, किसान जैम, ब्रू कॉफी, लक्स और लाइफबॉय साबुन सहित अपने उपभोक्ता उत्पाद रेंज की कीमतों में कमी करने की घोषणा की है.

मेडिकल खर्च होगा कम

अब ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट्स और ज्यादातर दवाओं पर जीएसटी सिर्फ 5 प्रतिशत लगेगा. पहले ये 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत के स्लैब में आते थे. सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को एमआरपी घटाने या कम रेट पर दवाएं बेचने का निर्देश भी जारी कर दिया है.

घर बनाने में कम होगी लागत

जीएसटी स्लैब में बदलाव से घर बनाने वालों को भी राहत मिलेगी. सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घर बनाने की लागत थोड़ी कम होगी. बिल्डर्स और होमबायर्स दोनों को इसका फायदा मिलेगा.

इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की कीमतों में कटौती

वहीं अब टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी चीजों की कीमतों में भी कटौती होगी. पहले इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब इन्हें 18 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है. कंपनियों ने कीमतें घटाने का ऐलान कर दिया है, जिससे ये प्रोडक्ट्स अब ज्यादा लोगों की पहुंच में होंगे.

गाड़ियों पर सबसे ज्यादा फायदा

छोटी गाड़ियों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी और बड़ी गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. पहले एसयूवी और एमपीवी जैसी गाड़ियों पर 28 प्रतिशत टैक्स के साथ 22 प्रतिशत सेस (Cess) भी लगता था. अब कुल टैक्स घटकर करीब 40 प्रतिशत हो गया है, जिससे बड़ी गाड़ियों की कीमतें थोड़ी कम हो सकती हैं.

ब्यूटी और फिटनेस सर्विस में भी राहत

अब सैलून, योगा सेंटर, फिटनेस क्लब, हेल्थ स्पा जैसी सेवाओं पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, हालांकि अब इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा.

इन पर लगेगा सबसे ज्यादा टैक्स?

वहीं कुछ चीजों पर सरकार ने 40 प्रतिशत जीएसटी स्लैब लागू कर दिया है, जिससे इनकी कीमतों में उछाल आ गया है. इनमें शामिल हैं…

  • सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, ऑनलाइन जुए से जुड़ी सेवाएं.
  • बड़ी गाड़ियां (1200cc से ऊपर, 4 मीटर से लंबी)
  • 350cc से ऊपर की बाइक
  • सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड वाटर जैसे कोल्ड बेवरेजेस